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स्कूल-कॉलेजों को खोलने को लेकर SOP जारी, मास्क पहनना और दो गज की दूरी बनाना जरूरी

प्रदेश में खुलने वाले स्कूलों और कॉलेज के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी जारी कर दी है. एसओपी में तय किया गया है कि स्कूल और कॉलेजों में आने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्कूल और कॉलेज कैंपस को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी शिक्षण संस्थानों को करनी होगी.

himachal schools
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Published : Jan 31, 2021, 8:14 AM IST

शिमला: प्रदेश में स्कूल, कॉलेजों को छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है. प्रदेश में 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों को छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है. वहीं, 8 फरवरी से प्रदेश के कॉलेजों को भी छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है. ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल कॉलेजों के लिए एसओपी जारी कर दी है. एसओपी में तय किया गया है कि स्कूल और कॉलेजों में आने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्कूल और कॉलेज कैंपस को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी शिक्षण संस्थानों को करनी होगी.

शैक्षिक संस्थानों में 2 गज दूरी का पालन जरूरी

शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का प्रावधान भी स्कूल और कॉलेज प्रबंधन को करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही 2 गज दूरी का पालन भी शैक्षिक संस्थानों में करना अनिवार्य होगा. शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी सभी स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों के साथ ही जिला उप निदेशकों को जारी कर दी गई है. साथ ही कहा गया है कि एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाए और उसी के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की कक्षाएं लगाई जाएं. शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों के लिए जो एसओपी विभाग की ओर से जारी की गई है, निजी स्कूल भी उसी के आधार पर अपने स्कूल में व्यवस्था को बनाएंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को 20 फरवरी तक स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या का ब्यौरा देने के साथ ही इस दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले छात्रों और शिक्षकों का भी ब्यौरा भेजना होगा. विभाग की ओर से पहले भी दिशानिर्देश स्कूल और कॉलेजों को जारी किए गए थे जिसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह का आयोजन स्कूल और कॉलेज में नहीं किया जाएगा. इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो सके जिससे छात्र करो ना संक्रमण से बच सके .यही वजह भी है कि स्कूल में प्रार्थना सभा पर भी रोक लगाई गई है.

ये भी पढ़ें- प्रदेश में क्लस्टर स्कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू, 10-10 लाख की पहली किस्त जारी

शिमला: प्रदेश में स्कूल, कॉलेजों को छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है. प्रदेश में 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों को छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है. वहीं, 8 फरवरी से प्रदेश के कॉलेजों को भी छात्रों की नियमित कक्षाओं के लिए खोला जा रहा है. ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल कॉलेजों के लिए एसओपी जारी कर दी है. एसओपी में तय किया गया है कि स्कूल और कॉलेजों में आने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्कूल और कॉलेज कैंपस को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी शिक्षण संस्थानों को करनी होगी.

शैक्षिक संस्थानों में 2 गज दूरी का पालन जरूरी

शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का प्रावधान भी स्कूल और कॉलेज प्रबंधन को करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही 2 गज दूरी का पालन भी शैक्षिक संस्थानों में करना अनिवार्य होगा. शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी सभी स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों के साथ ही जिला उप निदेशकों को जारी कर दी गई है. साथ ही कहा गया है कि एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाए और उसी के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की कक्षाएं लगाई जाएं. शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों के लिए जो एसओपी विभाग की ओर से जारी की गई है, निजी स्कूल भी उसी के आधार पर अपने स्कूल में व्यवस्था को बनाएंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को 20 फरवरी तक स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या का ब्यौरा देने के साथ ही इस दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले छात्रों और शिक्षकों का भी ब्यौरा भेजना होगा. विभाग की ओर से पहले भी दिशानिर्देश स्कूल और कॉलेजों को जारी किए गए थे जिसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह का आयोजन स्कूल और कॉलेज में नहीं किया जाएगा. इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो सके जिससे छात्र करो ना संक्रमण से बच सके .यही वजह भी है कि स्कूल में प्रार्थना सभा पर भी रोक लगाई गई है.

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