ETV Bharat / state

अब समारोह में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे 100 से अधिक लोग, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सभाओं, शादी समारोह, सामाजिक, अकादमिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य तमाम तरह के इंडोर समारोहों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है.

Himachal Government
Himachal Government
author img

By

Published : Nov 19, 2020, 3:36 PM IST

Updated : Nov 19, 2020, 4:38 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सभाओं, शादी समारोह, सामाजिक, अकादमिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य तमाम तरह के इंडोर समारोहों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बारे में नई एसओपी जारी की है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है.

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार समारोह में इकट्ठा हुए लोगों को भी सामाजिक दूरी के नियम की अनुपालना करनी होगी. उन्हें ठीक से मास्क पहनना होगा. इंडोर में किए जाने वाले कार्यक्रमों में इन नियमों का पालन करना होगा.

social gathering notification
सराकरी आदेश.

प्रदेश सरकार की ओर से पहले सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोगों के शादी व अन्य कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ जुटने ने कोरोना संक्रमण फैला है.

एसओपी के अनुसार शादी और अन्य समारोहों में कैटरिंग का काम करने वाले लोगों के भी रेपिड कोरोना टेस्ट करवाने की बात कही है. सरकार का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आती है तो और ज्यादा सख्त कदम भी उठाए जाएंगे.

पढ़ें: छोटे वाहनों के लिए बहाल हुआ जलोड़ी दर्रा, बस सेवा के लिए करना होगा इंतजार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सभाओं, शादी समारोह, सामाजिक, अकादमिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य तमाम तरह के इंडोर समारोहों में 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बारे में नई एसओपी जारी की है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है.

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार समारोह में इकट्ठा हुए लोगों को भी सामाजिक दूरी के नियम की अनुपालना करनी होगी. उन्हें ठीक से मास्क पहनना होगा. इंडोर में किए जाने वाले कार्यक्रमों में इन नियमों का पालन करना होगा.

social gathering notification
सराकरी आदेश.

प्रदेश सरकार की ओर से पहले सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोगों के शादी व अन्य कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ जुटने ने कोरोना संक्रमण फैला है.

एसओपी के अनुसार शादी और अन्य समारोहों में कैटरिंग का काम करने वाले लोगों के भी रेपिड कोरोना टेस्ट करवाने की बात कही है. सरकार का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आती है तो और ज्यादा सख्त कदम भी उठाए जाएंगे.

पढ़ें: छोटे वाहनों के लिए बहाल हुआ जलोड़ी दर्रा, बस सेवा के लिए करना होगा इंतजार

Last Updated : Nov 19, 2020, 4:38 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.