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हिमाचल सरकार ने तय की अनलॉक- 4 की गाइडलाइंस, SOP जारी होने पर खुलेंगे मंदिर - अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स

प्रदेश सरकार ने आज अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स को जारी कर दिया है. धार्मिक स्थलों को भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद एसओपी बनाई जाएगी.

Himachal government has released the guidelines of unlock-4
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Published : Aug 31, 2020, 5:53 PM IST

Updated : Aug 31, 2020, 6:42 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने अनलॉक चार के तहत नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक हिमाचल में प्रवेश करने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है, ताकि प्रदेश सरकार उनके संपर्क में आने वाले लोगों पर निगरानी रख सके.

हिमाचल में उम्मीद जताई जा रही थी कि अनलॉक-4 में प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों को खोल सकती है, लेकिन भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद एसओपी बनाई जाएगी. जिसके बाद ही धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार किया जाएगा. वहीं, पर्यटन इकाइयों को विभाग द्वारा जारी एसपी के अनुसार खोला जाएगा. हालांकि प्रदेश में पहले ही होटल खोलने की अनुमति दे दी गई है.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी टूरिज्म यूनिट समय-समय पर जारी एसओपी का पालन करेंगी और अपनी गतिविधियां जारी रखेगी. सभी सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों और आपदा प्रबंधन द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए कार्य करेंगे. सभी सरकारी कार्यालयों को समय-समय पर जारी ऐसओपी का पालन करना अनिवार्य है. अंतर्राज्यीय बस सेवा पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा.

यह है अनलॉक-4 की गाइडलाइंस

  • भाषा, कला एंव संस्कृति विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (ऐसओपी) जारी करने के बाद धार्मिक स्थल खुलेंगे .
  • पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर पर्यटन से जुड़े व्यवसाय खोलने की अनुमति.
  • अंतरराज्यीय बसों का संचालन अगले आदेश तक शुरू नहीं होगा.
  • कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों और कंटेनमेंट जोन के अलावा देश के किसी भी हिस्से से आने वाले सेब आढ़तियों को क्वारंटाइन से छूट.
  • कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों और कंटेनमेंट जोन के अलावा देश के किसी भी हिस्से से आने वाले उद्यमियों, व्यापारियों, सप्लायर, सेवादाता, नौकरी, प्रोजेक्ट,शादी में शामिल होने के लिए आने वालों भी नहीं किया जाएगा क्वारंटाइन.
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 30 सितंबर तक बंद रहे शैक्षणिक संस्थान.
  • धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे अब 100 लोग.
  • टैक्सी ड्राइवर अगर सवारियों को छोड़ने के तुरंत बाद वापस चला जाएगा तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. प्रदेश में दाखिल होने से पहले कोविड ई-पास बनवाना अनिर्वाय होगा.
  • उद्योगों, व्यापारियों, कर्मचारियों और अन्य कारोबार से जुड़े लोग भी संबंधित उपायुक्त के आदेशों के बाद प्रदेश के भीतर और बाहर आ सकते हैं.
  • वहीं, बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ जारी गाइडलाइन्स के मद्देनजह होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा.
  • शैक्षणिक संस्थानों को संस्थागत क्वारंटाइन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस में सरकारी स्कूलों में 21 सितंबर से एक दिन के अंतराल के बाद 50 प्रतिशत शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाए जाएंगे. सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी है.
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एसओपी जारी होने के बाद नौवीं से बारवीं के छात्रों कोस्वैच्छिक तौर पर शिक्षकों से गाइडेंस के लिए स्कूल आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: CM जयराम ठाकुर ने झंडुता क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं की समर्पित

शिमला: हिमाचल सरकार ने अनलॉक चार के तहत नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक हिमाचल में प्रवेश करने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है, ताकि प्रदेश सरकार उनके संपर्क में आने वाले लोगों पर निगरानी रख सके.

हिमाचल में उम्मीद जताई जा रही थी कि अनलॉक-4 में प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों को खोल सकती है, लेकिन भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद एसओपी बनाई जाएगी. जिसके बाद ही धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार किया जाएगा. वहीं, पर्यटन इकाइयों को विभाग द्वारा जारी एसपी के अनुसार खोला जाएगा. हालांकि प्रदेश में पहले ही होटल खोलने की अनुमति दे दी गई है.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी टूरिज्म यूनिट समय-समय पर जारी एसओपी का पालन करेंगी और अपनी गतिविधियां जारी रखेगी. सभी सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों और आपदा प्रबंधन द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए कार्य करेंगे. सभी सरकारी कार्यालयों को समय-समय पर जारी ऐसओपी का पालन करना अनिवार्य है. अंतर्राज्यीय बस सेवा पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा.

यह है अनलॉक-4 की गाइडलाइंस

  • भाषा, कला एंव संस्कृति विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (ऐसओपी) जारी करने के बाद धार्मिक स्थल खुलेंगे .
  • पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर पर्यटन से जुड़े व्यवसाय खोलने की अनुमति.
  • अंतरराज्यीय बसों का संचालन अगले आदेश तक शुरू नहीं होगा.
  • कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों और कंटेनमेंट जोन के अलावा देश के किसी भी हिस्से से आने वाले सेब आढ़तियों को क्वारंटाइन से छूट.
  • कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों और कंटेनमेंट जोन के अलावा देश के किसी भी हिस्से से आने वाले उद्यमियों, व्यापारियों, सप्लायर, सेवादाता, नौकरी, प्रोजेक्ट,शादी में शामिल होने के लिए आने वालों भी नहीं किया जाएगा क्वारंटाइन.
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 30 सितंबर तक बंद रहे शैक्षणिक संस्थान.
  • धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे अब 100 लोग.
  • टैक्सी ड्राइवर अगर सवारियों को छोड़ने के तुरंत बाद वापस चला जाएगा तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. प्रदेश में दाखिल होने से पहले कोविड ई-पास बनवाना अनिर्वाय होगा.
  • उद्योगों, व्यापारियों, कर्मचारियों और अन्य कारोबार से जुड़े लोग भी संबंधित उपायुक्त के आदेशों के बाद प्रदेश के भीतर और बाहर आ सकते हैं.
  • वहीं, बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ जारी गाइडलाइन्स के मद्देनजह होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा.
  • शैक्षणिक संस्थानों को संस्थागत क्वारंटाइन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस में सरकारी स्कूलों में 21 सितंबर से एक दिन के अंतराल के बाद 50 प्रतिशत शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाए जाएंगे. सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी है.
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एसओपी जारी होने के बाद नौवीं से बारवीं के छात्रों कोस्वैच्छिक तौर पर शिक्षकों से गाइडेंस के लिए स्कूल आ सकते हैं.

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Last Updated : Aug 31, 2020, 6:42 PM IST
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