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युग हत्या कांड: सजा-ए-मौत के पुष्टिकरण मामले में टली सुनवाई, 20 मई को होगी अगली हियरिंग

शिमला में बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत की सजा के पुष्टिकरण मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई 20 मई के लिए टल गई है. मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है.

बहुचर्चित युग हत्या कांड में 20 मई को होगी सुनवाई
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Published : Mar 19, 2019, 8:20 AM IST

शिमला: शिमला में बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत की सजा के पुष्टिकरण मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई 20 मई के लिए टल गई है. मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है.

मामले में तीनों दोषियों ने अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है. इनकी अपील पर सुनवाई 20 मई को होगी. न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ उक्त अपील व रेफरेंस पर सुनवाई कर अपना फैसला देगी.

hearing of yug murder case adjourned till 20 may
बहुचर्चित युग हत्या कांड में 20 मई को होगी सुनवाई

बता दें कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. बीते वर्ष छह सितंबर को दोषी चंद्र शर्मा, तेजिद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था.

hearing of yug murder case adjourned till 20 may
बहुचर्चित युग हत्या कांड में 20 मई को होगी सुनवाई

तीनों दोषियों ने 14 जून 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था. अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था. तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था.

शिमला: शिमला में बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत की सजा के पुष्टिकरण मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई 20 मई के लिए टल गई है. मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है.

मामले में तीनों दोषियों ने अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है. इनकी अपील पर सुनवाई 20 मई को होगी. न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ उक्त अपील व रेफरेंस पर सुनवाई कर अपना फैसला देगी.

hearing of yug murder case adjourned till 20 may
बहुचर्चित युग हत्या कांड में 20 मई को होगी सुनवाई

बता दें कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. बीते वर्ष छह सितंबर को दोषी चंद्र शर्मा, तेजिद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था.

hearing of yug murder case adjourned till 20 may
बहुचर्चित युग हत्या कांड में 20 मई को होगी सुनवाई

तीनों दोषियों ने 14 जून 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था. अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था. तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था.


बहुचर्चित युग हत्या कांड में सुनवाई 20मई को

शिमला।

शिंमला में बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई सजा-ए-मौत की सजा के पुष्टिकरण मामले में प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई 20 मई के लिए टल गई। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है।

मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। इनकी अपील पर भी सुनवाई 20 मई को होगी। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ उक्त अपील व रेफरेंस पर सुनवाई कर अपना फैसला देगी।
 तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। गत वर्ष छह सितंबर को दोषी चंद्र शर्मा, तेजिद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।

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