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कंडक्टर भर्ती घोटाले में आरोपी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत, इस दिन होगी अगली सुनवाई

2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

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Published : Jun 20, 2019, 4:13 AM IST

डिजाइन फोटो.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने पर फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है.

न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने एचके गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए. बता दें कि प्रार्थी पर वर्ष 2003 में हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है. इसी वजह से सदर थाना शिमला में 14 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (i) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें: महिला डॉक्टर मारपीट मामला: पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं डॉक्टर्स, हड़ताल में बदल सकती है पेन डाउन स्ट्राइक

कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार रुपये का निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने का आदेश दिया है. इसके अलावा प्रार्थी को गुरुवार को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए हैं. मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने पर फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है.

न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने एचके गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए. बता दें कि प्रार्थी पर वर्ष 2003 में हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है. इसी वजह से सदर थाना शिमला में 14 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (i) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

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कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार रुपये का निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने का आदेश दिया है. इसके अलावा प्रार्थी को गुरुवार को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए हैं. मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एच के गुप्ता को फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। जिस कारण फिलहाल उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने एच के गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी पर वर्ष 2003 हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताओं बरतने का आरोप है।इस कारण सदर थाना शिमला में  14 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्र्ष्टाचार निरोधक अधिनियम  की धारा 13 (i) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने  प्रार्थी को  ₹25000 का  निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने व जांच अधिकारी के समक्ष वीरवार को सुबह 11:00 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं ।मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी।  

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