शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने पर फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है.
न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने एचके गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए. बता दें कि प्रार्थी पर वर्ष 2003 में हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है. इसी वजह से सदर थाना शिमला में 14 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (i) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.
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कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार रुपये का निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने का आदेश दिया है. इसके अलावा प्रार्थी को गुरुवार को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए हैं. मामले पर आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी.