हैदराबाद: आईटी रेगुलेशन एक्ट को लेकर सरकार अपना रूख सख्त करती हुई नजर आ रही है. बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस जारी किया है. मंत्रालय ने नोटिस में पूछा है कि 25 फरवरी को लागू किए गए नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया.
मंत्रालय की ओर से बनाए गए नियम के तहत कंपनियों द्वारा नियुक्त मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारत स्थित शिकायत अधिकारी के बारे में ब्यौरा मांगा है. आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिये अतिरिक्त जांच-पड़ताल की जरूरत समेत अन्य नियम बुधवार से प्रभाव में आ गये हैं.
जानकारी मुहैया कराएं सोशल मीडिया प्लेटफार्म
आईटी मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जल्द से जल्द नए आईटी नियमों के तहत पूरी जानकारी मुहैया कराए. मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरिज (SSMI) को लिखे गए पत्र में 50 लाख से ज्यादा भारत में रजिस्टर्ड यूजर्स को सोशल मीडिया प्लेटफार्म माना है. इसके साथ ही, उन प्लेटफार्म से ऐप्स के नाम, वेबसाइट या फिर सेवाएं (जिसका दायरा नए आईटी नियमों के तहत आता हो) उनकी अनुपालन स्थिति सहित कई जानकारियां मंत्रालय को मुहैया कराने को कहा है.
चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का मंत्रालय ने मांगा ब्यौरा
पत्र में सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आगे कहा गया है कि वे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के नाम और ब्यौरा, रेसिडेंड ग्रिवेंस ऑफिसर, जिसे उन्होंने भारत में नियुक्त कर रखा हो, इसके साथ ही स्थानीय ऑफिसर का पता देने को कहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि नए रेगुरेशसंस के मानने को लेकर तय तारीख को सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
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