शिमला: प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल होने वाली वाली फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का चुनाव आयोग संक्षिप्त पुनरीक्षण (रिविजन) करवाने जा रहा है. वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए न्यूनतम आयु का आधार 1 जनवरी 2024 को बनाया गया है. इसके तहत 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर वोटर लिस्ट को वैरिफाई करेंगे.
निवार्चन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया रहा है. उन्होंने बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, बूथ स्तर के पर्यवेक्षकों, बूथ स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण नियमों और सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण 01 जून से 20 जुलाई तक करवाया जा रहा है. इसके बाद 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ स्तर अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का वैरिफिकेशन करेंगे.
प्रवक्ता ने कहा कि 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था और वोटर लिस्ट व फोटो पहचान पत्रों की त्रुटियों का निपटारा, निम्न गुणवत्ता, धुंधले और मतदाताओं के फोटो से भिन्न फोटो को उच्च गुणवत्ता वाले सही फोटो से बदलने, मतदान केंद्रों की सीमा व स्थिति का पुनर्निधारण और मतदान केंद्रों की अंतिम सूची का निर्वाचन आयोग से अनुमोदन, मतदाता सूचियों की कमियों की जांच पड़ताल और कमियों के समयबद्ध निपटारे के लिए कार्यनीति का निर्धारण और कंट्रोल टेबलों को अपडेट किया जाएगा.
17 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक लोग कर सकेंगे दावे: प्रवक्ता ने कहा कि 30 सितंबर से 16 अक्तूबर तक अनुपूरक सूची और एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और 17 अक्तूबर को प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा. 17 अक्तूबर से 30 नवंबर तक दावे व आब्जेक्शन दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई है. 26 दिसंबर को इनका निपटारा किया जाएगा और 05 जनवरी 2024 को फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
लोगों से बूथ स्तर के अधिकारियों से सहयोग करने की अपील: प्रवक्ता ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर-घर वोटर लिस्ट की वैरिफिकेशन के दौरान पूरा सहयोग प्रदान करें. उन्होंने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवक मंडलों से आग्रह किया कि वे मतदाता सूचियों की प्रकाशन की आगामी अवधि से 30 नवंबर, 2023 तक वोटर लिस्ट का निरीक्षण सुनिश्चित करके पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने और अपात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने में सहयोग दें.
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