ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, औद्योगिक इकाइयों को एकमुश्त छूट

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जयराम सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश नीति 2019 घोषित की (Himachal Industrial Investment Policy 2019) थी .इसी नीति के तहत कई ऐसे ऐलान किए गए थे. जिसे देश के बड़े उद्योगपति हिमाचल में निवेश करें. इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को कई मामलों में एकमुश्त छूट का ऐलान (Exemption to industrial units in Himachal) किया है.

Exemption to industrial units in Himachal
औद्योगिक इकाइयों को एकमुश्त छूट
author img

By

Published : Feb 19, 2022, 6:49 PM IST

शिमला : हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जयराम सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश नीति 2019 घोषित की (Himachal Industrial Investment Policy 2019) थी .इसी नीति के तहत कई ऐसे ऐलान किए गए थे. जिसे देश के बड़े उद्योगपति हिमाचल में निवेश करें. इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को कई मामलों में एकमुश्त छूट का ऐलान (Exemption to industrial units in Himachal) किया है.

उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने अगस्त 2019 में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 अधिसूचित की थी. इसमें प्रमुख प्रोत्साहनों में विस्तृत परियोजना की लागत के लिए 50 प्रतिशत की दर से अनुदान, 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान, 50 प्रतिशत की दर से संयंत्र और मशीनरी के परिवहन के लिए सहायता, मालभाड़ा अनुदान 3 से 5 प्रतिशत, गुणवता प्रमाणन के लिए सहायता 50 प्रतिशत, अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए अनुदान 25 प्रतिशत, शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति 50 से 90 प्रतिशत की दर से सूक्ष्म, लघू, मध्यम बड़े व एन्कर इकाईयों के लिए अधिसूचित किए गए थे.

प्रवक्ता ने बताया कि अधिकांश औद्योगिक इकाईयां कोरोना महामारी के कारण समय पर आवेदन नहीं कर सकी थी. ऐसे में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाईयों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत परिभाषित विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए जो इकाईयां समय पर आवेदन नहीं कर पाई ,उन्हें आवेदन करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त छूट प्रदान की है.

ये भी पढ़ें :प्रति व्यक्ति आय में हिमाचल का जलवा, 50 साल में 300 गुणा की छलांग

शिमला : हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जयराम सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश नीति 2019 घोषित की (Himachal Industrial Investment Policy 2019) थी .इसी नीति के तहत कई ऐसे ऐलान किए गए थे. जिसे देश के बड़े उद्योगपति हिमाचल में निवेश करें. इसी कड़ी में हिमाचल सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को कई मामलों में एकमुश्त छूट का ऐलान (Exemption to industrial units in Himachal) किया है.

उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने अगस्त 2019 में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 अधिसूचित की थी. इसमें प्रमुख प्रोत्साहनों में विस्तृत परियोजना की लागत के लिए 50 प्रतिशत की दर से अनुदान, 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान, 50 प्रतिशत की दर से संयंत्र और मशीनरी के परिवहन के लिए सहायता, मालभाड़ा अनुदान 3 से 5 प्रतिशत, गुणवता प्रमाणन के लिए सहायता 50 प्रतिशत, अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए अनुदान 25 प्रतिशत, शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति 50 से 90 प्रतिशत की दर से सूक्ष्म, लघू, मध्यम बड़े व एन्कर इकाईयों के लिए अधिसूचित किए गए थे.

प्रवक्ता ने बताया कि अधिकांश औद्योगिक इकाईयां कोरोना महामारी के कारण समय पर आवेदन नहीं कर सकी थी. ऐसे में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाईयों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत परिभाषित विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए जो इकाईयां समय पर आवेदन नहीं कर पाई ,उन्हें आवेदन करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त छूट प्रदान की है.

ये भी पढ़ें :प्रति व्यक्ति आय में हिमाचल का जलवा, 50 साल में 300 गुणा की छलांग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.