शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के खाली पड़े पदों के उपचुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. हिमाचल में 222 पद पंचायती राज संस्थाओं के खाली पड़े हुए हैं. इनके लिए 2 मई को मतदान होगा. इसके साथ ही जिन पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान व सदस्यों के उप चुनाव होने हैं, वहां चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है. इसी तरह जहां पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव होने हैं वहां पूरे ब्लॉक में आचार संहिता लागू हो गई है. इसी तरह जहां जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव होने हैं वहां पर पूरे जिले में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है. हालांकि इन ब्लॉकों और जिलों के नगर निकायों में यह आचार संहिता लागू नहीं होगी.
राज्य निवार्चन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के 222 पदों पर उप चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. हिमाचल में जिन 222 पदों में उप चुनाव होने हैं उनमें 1 पद जिला परिषद ऊना के लोअर भन्जाल-17 का है जबकि 9 पद पंचायत समिति सदस्यों, 10 प्रधान, 13 उपप्रधान और 189 पंचायत वार्ड सदस्यों के शामिल हैं.
पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों के लिए ये रहेगा शेडयूल: इन उप चुनावों के लिए आयोग ने चुनावी शेडयूल भी जारी कर दिया है. इसके मुताबिक 13, 17 व 18 अप्रैल को नामांकन पत्र जमा करवाए जाएंगे. नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 19 अप्रैल 2023 को संबंधित रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह 10 बजे के बाद करेंगे.
इसके बाद इच्छुक प्रत्याशी 21 अप्रैल को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 21 अप्रैल को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे. यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा. किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा.
सभी उप चुनावों के लिए 2 मई को होगा मतदान: पंचायती राज संस्थाओं के खाली पड़े पदों के लिए मतदान 2 मई को सुबह 8 बजे से शा 4 बजे तक करवाया जाएगा. इसके बाद प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्यों के वोटों की गणना 2 मई को ही को पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी. जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए पड़े वोटों की गणना 4 मई को खंड मुख्यालयों पर सुबह 9.00 बजे से की जाएगी.
जिला परिषद के उम्मीदवारों को चुनावी खर्चे का देना होगा ब्यौरा: निवार्चन आयोग ने यह भी कहा है कि जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 121ए एवं 121बी के प्रावधानानुसार चुनावी खर्चे का ब्यौरा संबंधित प्रपत्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को देना होगा. इनके लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये रखी गई है. आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अपील की है कि चुनावी खर्चे का ब्यौरा संबंधित प्रपत्र पर नोट कर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्धारित प्रपत्र पर अवश्य जमा करवाएं.
पूरे ऊना जिले में आदर्श आचार संहिता लागू: इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के ऊना जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है, क्योंकि यहां पर जिला परिषद के सदस्य के लिए उप चुनाव होने हैं. इसी तरह जिन विकासखंडों में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने है, उन विकास खंडों और जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्य के चुनाव होने हैं वहां की पूरी ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है. हालांकि इनमें आने वाले शहरी निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं रहेगी.
Read Also- हेमराज बैरवा DC हमीरपुर लगाए गए, चार IAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार