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एंटी हेल गन खरीद मामले में सरकार ने केस चलाने की दी मंजूरी, पूर्व अतिरिक्त निदेशक पर गिर सकती है गाज - हिमाचल न्यूज

एंटी हेल गन खरीद में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. अब बागवानी विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ जल्द ही मुकदमा शुरू हो सकेगा.

Anti hail gun
एंटी हेल गन
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Published : Dec 14, 2019, 11:19 PM IST

शिमला: एंटी हेल गन खरीद में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. अब बागवानी विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ जल्द ही मुकदमा शुरू हो सकेगा.बागवानी विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने अतिरिक्त महानिदेशक राज्य विजिलेंस और एंटी क्रप्शन ब्यूरो को मंजूरी का पत्र भेज दिया है.

ये मामला 20 जून, 2017 को दर्ज हुआ है, जिसके अनुसार अमेरिकी कंपनी से 2.35 करोड़ की लागत से एंटी हेल गन खरीदने में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है.मामले में विजिलेंस ने प्रोजेक्ट निदेशक के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट तैयार कर एडीजी को भेजी थी. अब इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है. अमेरिकी कंपनी से एंटी हेल गन खरीद और इसे स्थापित करने में इस अधिकारी ने वित्तीय गड़बड़ियां की थी.

वीडियो.

बागवानी विभाग के सचिव द्वारा दिए पत्र के अनुसार बागवानी विभाग के रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक और तत्कालीन प्रोजेक्ट निदेशक सुभाष चंद्र के खिलाफ जिला शिमला के विभिन्न स्थानों में कंपनी ने एंटी हेल गन लगानी थी, लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई और राशि का भुगतान कर दिया. मामले की जांच के बाद विजिलेंस ने पाया कि तत्कालीन प्रोजेक्ट निदेशक ने बीस फीसदी राशि यानी 54.19 लाख रुपये उपकरणों और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए बिना जारी कर दिए थे.

शिमला: एंटी हेल गन खरीद में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. अब बागवानी विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ जल्द ही मुकदमा शुरू हो सकेगा.बागवानी विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने अतिरिक्त महानिदेशक राज्य विजिलेंस और एंटी क्रप्शन ब्यूरो को मंजूरी का पत्र भेज दिया है.

ये मामला 20 जून, 2017 को दर्ज हुआ है, जिसके अनुसार अमेरिकी कंपनी से 2.35 करोड़ की लागत से एंटी हेल गन खरीदने में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है.मामले में विजिलेंस ने प्रोजेक्ट निदेशक के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट तैयार कर एडीजी को भेजी थी. अब इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है. अमेरिकी कंपनी से एंटी हेल गन खरीद और इसे स्थापित करने में इस अधिकारी ने वित्तीय गड़बड़ियां की थी.

वीडियो.

बागवानी विभाग के सचिव द्वारा दिए पत्र के अनुसार बागवानी विभाग के रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक और तत्कालीन प्रोजेक्ट निदेशक सुभाष चंद्र के खिलाफ जिला शिमला के विभिन्न स्थानों में कंपनी ने एंटी हेल गन लगानी थी, लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई और राशि का भुगतान कर दिया. मामले की जांच के बाद विजिलेंस ने पाया कि तत्कालीन प्रोजेक्ट निदेशक ने बीस फीसदी राशि यानी 54.19 लाख रुपये उपकरणों और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए बिना जारी कर दिए थे.

Intro:शिमला। एंटी हेल गन खरीद में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. अब बागवानी विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक के खिलाफ जल्द ही मुकदमा शुरू हो सकेगा। बागवानी विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने अतिरिक्त महानिदेशक राज्य विजिलेंस और एंटी क्रप्शन ब्यूरो को मंजूरी का पत्र भेज दिया है।Body:यह मामला 20 जून, 2017 को दर्ज हुआ है. जिसके अनुसार अमेरिकी कंपनी से 2.35 करोड़ की लागत से एंटी हेल गन खरीदने में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है. मामले में विजिलेंस ने प्रोजेक्ट निदेशक के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट तैयार कर एडीजी को भेजी थी. अब इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है
Conclusion:अमेरिकी कंपनी से एंटी हेल गन खरीद और इसे स्थापित करने में इस अधिकारी ने वित्तीय गड़बड़िया की थी। बागवानी विभाग के सचिव द्वारा दिया पत्र के अनुसार बागवानी विभाग के रिटायर्ड अतिरिक्तनिदेशक और तत्कालीन प्रोजेक्ट निदेशक सुभाष चंद्र के खिलाफ जिला शिमला के विभिन्न स्थानों में कंपनी ने एंटी हेल गन लगानी थी, लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई और राशि का भुगतान कर दिया। मामले की जांच के बाद विजिलेंस ने पाया कि तत्कालीन प्रोजेक्ट निदेशक ने बीस फीसदी राशि यानी 54.19 लाख रुपये उपक रणों और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए बिना जारी कर दी थी।
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