शिमला: हिमाचल में बढ़ते ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन क्राइम काे लेकर साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी (Himachal Cyber Cell) की है. साइबर सेल ने साफ किया है कि अगर काेई आपको अनजान लिंक पर क्लिक करने काे कहता है ताे आप ब्लैकमेल हाे सकते (Himachal Cyber Cell On Online Sextortion) हैं. इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है. साइबर एक्सपर्ट व साइबर सेल शिमला के ASP नरवीर सिंह राठौर का कहना है कि ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन (Online Sextortion cases in Himachal) तब होता है, जब कोई धोखेबाज आपकी निजी और संवेदनशील सामग्री को ऑनलाइन डालने की धमकी देता है.
जब तक आप उनकी पैसों की मांग काे पूरा नहीं करते हैं, तब तक अपराधी आपकी फोटो/वीडियो को दोस्तों या रिश्तेदारों को भेजकर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे सकता है. साइबर अपराधी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, SMS, ऑनलाइन डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोर्न साइट्स का प्रयोग करता है. इससे प्राइवेट वीडियो/ऑडियो चैट में संबंधित व्यक्ति काे लुभाया जाता है. ये जालसाज न्यूड या इसी तरह की अन्य फोटो प्राप्त करते हैं.
ये कभी न करें
- अनजान नंबरों से बार-बार अनहोनी संदेश/वीडियो कॉल्स का रिप्लाई न करें.
- अनजान शख्स की ओर से बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, स्वीकार न करें.
- प्राइवेट तस्वीरों, वीडियो चैट, फोटो के लिए बार-बार अनुरोध आने पर अनदेखा करें.
- अपराधी हर चीज को जल्दी करने को उकसाता है, इससे बचें.
घबराएं नहीं, मदद लें: SP साइबर क्राइम राेहित मालपानी का कहना है कि इस मामले में घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है. सेक्सटॉर्शन के खिलाफ ऑनलाइन या अपने नजदीकी साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करें. याद रखें कि आप इस तरह के अपराध के खिलाफ गुमनाम रूप से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल Cybercrime.gov.in और cybercrcell-hp@nic.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर (Online Sextortion complaint) सकते हैं. उन्होंने कहा कि शर्म के कारण शिकायत दर्ज करने या पुलिस से संपर्क करने में संकोच न करें.
ये है सजा का प्रावधान: यह कानून द्वारा दंडनीय अपराध है और धारा 354 (डी), 506/507, 509 IPC और 384 के तहत केस दर्ज हाेता है. इसमें आईटी अधिनियम की धारा 67 भी लागू हाेती (legal action against sextortion) है. हाल ही में राेहडू के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था. व्यक्ति ने धाेखे में आकर 19 लाख रुपए गवां दिए थे.