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95,638 दिव्यांगों को पहचान-पत्र जारी, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश - identity card to divyang

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान इस अधिनियम के तहत दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई.

Chief Secretary shrikant baldi
डॉ. श्रीकांत बाल्दी, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश
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Published : Nov 29, 2019, 3:50 AM IST

शिमला: प्रदेश के मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के तहत अब तक 95,638 दिव्यांगों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के अधिकारों और उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास कर रही है.

डॉ. श्रीकांत बाल्दी बताया कि गृह विभाग ने राज्य में सभी सत्र न्यायालयों में इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए विशेष न्यायालय नामित किए हैं. सभी जिला न्यायवादी एवं सरकारी अभियोजक और उप जिला न्यायवादी एवं सरकारी अभियोजक को विशेष सरकारी अभियोजकों के तौर पर नामित किया गया है. ताकि सत्र न्यायालयों व राज्य की विशेष अदालतों में ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा सके.

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने इस अधिनियम के तहत दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की. उन्होंने विभाग को दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने को कहा और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रति अत्याधिक सतर्क रहें.

शिमला: प्रदेश के मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के तहत अब तक 95,638 दिव्यांगों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के अधिकारों और उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास कर रही है.

डॉ. श्रीकांत बाल्दी बताया कि गृह विभाग ने राज्य में सभी सत्र न्यायालयों में इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए विशेष न्यायालय नामित किए हैं. सभी जिला न्यायवादी एवं सरकारी अभियोजक और उप जिला न्यायवादी एवं सरकारी अभियोजक को विशेष सरकारी अभियोजकों के तौर पर नामित किया गया है. ताकि सत्र न्यायालयों व राज्य की विशेष अदालतों में ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा सके.

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने इस अधिनियम के तहत दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की. उन्होंने विभाग को दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने को कहा और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रति अत्याधिक सतर्क रहें.

Intro:आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत 95,638 दिव्यांग पहचान-पत्र जारीः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ श्रीकांत बाल्दी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में इस अधिनियम के तहत अब तक 95,638 दिव्यांग पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।
Body:उन्होंने बताया कि गृह विभाग ने राज्य में सभी सत्र न्यायालयों में इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए विशेष न्यायालय नामित किए हैं। सभी जिला न्यायवादी एवं सरकारी अभियोजक तथा उप जिला न्यायवादी एवं सरकारी अभियोजक को विशेष सरकारी अभियोजकों के तौर पर नामित किया गया है ताकि सत्र न्यायालयों व राज्य की विशेष अदालतों में ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा सके।

Conclusion:मुख्य सचिव ने इस अधिनियम के तहत दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के अधिकारों और उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने विभाग को दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुनिश्चित करने को कहा तथा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रति अत्याधिक सतर्क रहें।
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