मंडी: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान किया जाएगा. ऐसे में आदर्श आचार संहिता के चलते जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं. मंडी जिले की बात की जाए तो आबादी 10 लाख पार कर चुकी और यहां पर 12 हजार करीब लाइसेंस धारक हैं.लाइसेंस धारक संबंधित थाने में जाकर अपना लाइसेंसी हथियार जमा करा रहे हैं. (Weapons deposited in Mandi)
11643 ने कराया हथियार जमा: पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि 7 नवंबर तक 11643 लाइसेंस धारकों ने अपने हथियार जमा करवा दिए हैं. लाइसेंस धारकों द्वारा हथियार जमा नहीं करवाने पर लाइसेंस कैंसिल की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी.भारत में बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दिया जाता है. बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि आप किस लिए बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते है. आमतौर पर बंदूक का लाइसेंस संपत्ति की सुरक्षा, निजी सुरक्षा और शिकार के समय इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक के लिए जारी किया जाता है. (Himachal assembly elections 2022)
प्रदेश में 4 श्रेणियों में दिया जाता बंदूक लाइसेंस:
1 क्रॉप प्रोटेक्शनः फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए यह लाइसेंस दिया जाता है.
2 कैटल प्रोटेक्शनः यह लाइसेंस आमतौर पर गद्दी समुदाय के लोगों को जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए दिया जाता है.
3 सेल्फ प्रोटेक्शन: यह लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा खुद की जान को खतरा बताने पर दिया जाता है.
4 स्पोर्ट्स कैटेगरी: स्पोर्ट्स की श्रेणी में खेल की गतिविधियों से संबंधित लाइसेंस जारी किया जाता है.