धर्मपुर/मंडी: पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है. धर्मपुर विकास खंड में कुल 54 पंचायतें हैं. इसके लिए रिजर्व सहित कुल 75 एआरओ लगाए गए हैं. 54 एआरओ को इन पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया में लगाया गया है, जबकि 21 एआरओ रिजर्व रहेंगे. अगर कोई एआरओ बीमार होता है तो उसकी जगह रिजर्व एआरओ को लगाया जाएगा.
एआरओ को दी गई जानकारी
एसडीएम धर्मपुर सुनील वर्मा ने बताया कि एआरओ किन परिस्थितियों में प्रत्याशी का नामाकंन रद्द कर सकते हैं. उन्होंने सभी एआरओ को बताया कि अगर किसी प्रत्याशी ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है या फिर उसके दादा-दादी, माता-पिता ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है तो फिर उस प्रत्याशी का नामाकंन रद्द हो सकता है.
प्रत्याशी को चरित्र प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं
उन्होंने बताया कि किसी प्रत्याशी को चरित्र प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी दस्तावेज बनाने की जरूरत नहीं है. केवल पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, बाकि एआरओ के पास जो दस्तावेज है उसमें सही जानकारी भरना अनिवार्य है.
तहसीलदार, बीडीओ धर्मपुर भी रहे मौजूद
एआरओ को नोमिनेशन से लेकर मतगणना तक क्या-क्या करना है, इसकी जानकारी प्रदान की गई. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एसओपी और गाइडलाइन की भी जानकारी दी गई. इस मौके पर तहसीलदार धर्मपुर नरेन्द्र सिंह, बीडीओ धर्मपुर बालमराम व पंचायत निरीक्षक राकेश चंद भी विशेष रूप से मौजूद रहे.
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