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मंडी में लोगों की सेहत से खिलवाड़, मिस ब्रांड प्रोडक्टस बेचने वाले 4 होलसेलर्स को नोटिस जारी - मंडी

ऊना में भी सामने आ चुका है एक ऐसा ही मामला

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Published : Feb 12, 2019, 10:21 AM IST

मंडी: अन्य राज्यों से हिमाचल पहुंच रही खाद्य सामग्रियों में कुछ मिस ब्रांड पाई गई है. मंडी शहर में नामित अधिकारी के निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ है, जिस पर चार होलसेलर्स को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है.

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जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने मंडी शहर में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई मिस ब्रांड उत्पाद पाए गए, जिनमें आटा, चावल, जीरा व अन्य वस्तुएं शामिल हैं. इन उत्पाद के संबंध में दुकानदारों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.

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बता दें कि नियमानुसार उत्पाद के पैकेट में हर तरह की जानकारी देना जरूरी है, ऐसा ने करने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती हैं. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत यदि कोई उत्पाद मिस ब्रांड पाया जाता है तो तीन लाख तक जुर्माना हो सकता है. हाल ही में ऊना में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें दुकानदार को 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ा था.

मंडी शहर के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में औचक निरीक्षण के दौरान कुछ उत्पाद मिस ब्रांड मिले हैं. 4 होलसेलर्स को नोटिस दिए गए हैं. जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी.

मंडी: अन्य राज्यों से हिमाचल पहुंच रही खाद्य सामग्रियों में कुछ मिस ब्रांड पाई गई है. मंडी शहर में नामित अधिकारी के निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ है, जिस पर चार होलसेलर्स को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है.

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जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने मंडी शहर में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई मिस ब्रांड उत्पाद पाए गए, जिनमें आटा, चावल, जीरा व अन्य वस्तुएं शामिल हैं. इन उत्पाद के संबंध में दुकानदारों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.

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बता दें कि नियमानुसार उत्पाद के पैकेट में हर तरह की जानकारी देना जरूरी है, ऐसा ने करने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती हैं. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत यदि कोई उत्पाद मिस ब्रांड पाया जाता है तो तीन लाख तक जुर्माना हो सकता है. हाल ही में ऊना में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें दुकानदार को 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ा था.

मंडी शहर के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में औचक निरीक्षण के दौरान कुछ उत्पाद मिस ब्रांड मिले हैं. 4 होलसेलर्स को नोटिस दिए गए हैं. जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी.

Intro:मंडी। बाहरी राज्यों से हिमाचल पहुंच रही कुछ खाद्य सामग्रियां मिस ब्रांडेड पाई जा रही हैं। मंडी शहर में नामित अधिकारी के निरीक्षण में कई खाद्य सामग्रियां मिस ब्रांड पाई गई हैं। जिस पर चार होलसेलरों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है।


Body:जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने मंडी शहर में औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान कई मिस ब्रांड उत्पाद पाए गए। जिनमें आवश्यक जानकारी नहीं दी गई थी। इनमें एक्सपायरी डेट, पैकिंग डेट व अन्य शामिल है। इन उत्पादों में आटा, चावल, जीरा व अन्य शामिल है। नियमानुसार उत्पाद के पैकेट में हर तरह की जानकारी देना जरूरी है अन्यथा कार्रवाई की जा सकती हैं। फ़ूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत यदि किसी उत्पाद मिस ब्रांड पाया जाता है तो 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है। हाल ही में ऊना में एके ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। जिसमें 3 लाख जुर्माना हो चुका हैं।



Conclusion:बाईट : अनिल शर्मा, नामित अधिकारी मंडी।

उन्होंने बताया कि मंडी शहर में औचक निरीक्षण के दौरान कुछ उत्पाद मिस ब्रांड मिले हैं। 4 होलसेलरों को नोटिस दोए गए हैं। नोटिस में जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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