मंडी: अन्य राज्यों से हिमाचल पहुंच रही खाद्य सामग्रियों में कुछ मिस ब्रांड पाई गई है. मंडी शहर में नामित अधिकारी के निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ है, जिस पर चार होलसेलर्स को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है.
जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने मंडी शहर में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई मिस ब्रांड उत्पाद पाए गए, जिनमें आटा, चावल, जीरा व अन्य वस्तुएं शामिल हैं. इन उत्पाद के संबंध में दुकानदारों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया.
बता दें कि नियमानुसार उत्पाद के पैकेट में हर तरह की जानकारी देना जरूरी है, ऐसा ने करने की स्थिति में कार्रवाई की जा सकती हैं. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत यदि कोई उत्पाद मिस ब्रांड पाया जाता है तो तीन लाख तक जुर्माना हो सकता है. हाल ही में ऊना में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें दुकानदार को 3 लाख का जुर्माना भरना पड़ा था.
मंडी शहर के नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में औचक निरीक्षण के दौरान कुछ उत्पाद मिस ब्रांड मिले हैं. 4 होलसेलर्स को नोटिस दिए गए हैं. जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी.