करसोग: विकासखंड करसोग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण साबित होने पर ग्राम पंचायत कांडा की प्रधान को निलंबित किया गया है. डीसी मंडी की कोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं. जिसकी प्रति संबंधित प्रधान सहित बीडीओ करसोग को भी भेजी गई. जिसके बाद विकासखंड के माध्यम से प्रधान को निलंबन की प्रति भेजी गई है.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015-16 में पंचायती राज चुनाव के दौरान कांडा पंचायत की प्रधान के खिलाफ सरकारी भूमि में अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय निवासी ने करसोग में स्थित एसडीएम कोर्ट में मामला दायर किया था. जिस पर एसडीएम कोर्ट ने प्रधान को अतिक्रमण का दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया.
इस पर प्रधान ने एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डीसी मंडी की कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन केस की सुनाई के दौरान यहां पर प्रधान अपने पक्ष में ठोस साक्ष्य नहीं रख पाई. जिस पर निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए डीसी कोर्ट ने 3 जून 2020 को प्रधान को निलबिंत कर दिया. जिसकी प्रति बीडीओ कार्यालय सहित प्रधान को भेजी गई.
बीडीओ करसोग राजेंद्र सिंह तेजटा ने बताया कि विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत कांडा की प्रधान को अतिक्रमण के जुर्म में निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि पंचायतीराज चुनाव के दौरान वर्ष 2015-16 में एसडीएम कोर्ट में प्रधान के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला दायर किया गया था. जिस पर एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए प्रधान को निलंबित कर दिया था.
इस फैसले के खिलाफ प्रधान ने डीसी कोर्ट में अपील दायर की थी. जहां डीसी कोर्ट ने 3 जून को प्रधान को निलंबित करने के आदेश जारी किए. विकासखंड से इसकी प्रति प्रधान को भेज दी है.
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