मंडी: मंडी जिले में भारी बारिश के बाद विभिन्न क्षेत्रों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है. हालात ऐसे हैं की कई दर्जन सड़कें अभी भी बंद हैं और जिन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है, उन पर चलना भी कोई खतरे से खाली नहीं है. किरतपुर मनाली फोरलेन पर झलोगी टनल के पास गाड़ियों के ड्राइवर जान जोखिम में डालकर इस क्षतिग्रस्त रास्ते से अपनी गाड़ियां निकालने को मजबूर हैं. यहां पर हुए लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है. जिसके बाद अब लोगों द्वारा फोरलेन की दूसरी सड़क के जल्द खुलने का इंतजार किया जा रहा है.
लैंडस्लाइड से फोरलेन क्षतिग्रस्त: गौरतलब है कि किरतपुर मनाली फोरलेन पर दूसरी सड़क भी भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है. इसलिए फोरलेन के एक भाग पर ही सारा ट्रैफिक गुजारा जा रहा है. फोरलेन की एक सड़क सही ढंग से चल रही थी, इसलिए फोरलेन की दूसरी सड़क पर मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया. अब जब इस सुरक्षित बची सड़क पर भी लैंडस्लाइड हुआ तो दूसरे भाग को जल्द खोलने की जरूरत महसूस हुई और मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. लोगों की मांग है कि इसे जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा.
फोरलेन पर वन-वे ट्रैफिक: फोरलेन कंपनी प्रबंधन का मानना है कि अगर सड़कों को बहाल कर दिया जाता है तो फिर झलोगी टनल के पास गिरे मलबे को हटाने के लिए रणनीति के साथ काम किया जा सकता है. अभी समस्या यह है कि यहां पर सिर्फ वन-वे ट्रैफिक ही बहाल हो पाया है. वन-वे ट्रैफिक भी इसलिए बहाल करना पड़ा, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया था. यहां समयानुसार ही दोनों तरफ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है. वाहन चालकों का कहना है कि दिन भर जाम में फंसने के बाद झलोगी टनल के मुहाने पर जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है. वाहन चालकों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन किया है कि इस सड़क को जल्द से जल्द दुरूस्त किया जाए.
मंडी-कुल्लू मार्ग बहाल: वहीं, जिला प्रशासन ने मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग पर बड़े वाहनों के एक तरफा जाने की परमिशन दे दी है और छोटे वाहनों के लिए दोतरफा यातायात बहाल कर दिया गया है. एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंडी से कुल्लू दोनों तरफ से छोटे वाहन आ-जा सकेंगे. इसके बाद शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक कुल्लू की तरफ से बड़े मालवाहक वाहनों को इस रास्ते से मंडी तक आने की अनुमति होगी. यह सिर्फ मालवाहक वाहनों के लिए ही है. यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो उसे भारी भरकम जुर्माना अदा करना होगा.
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