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मंडी अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, मार्च 2020 में चरस के साथ पकड़ा गया था आरोपी - मंडी में चरस रखने पर कठोर कारावास

मंडी की अदालत ने 2 किलो से ज्यादा चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 12 गवाहों की गवाही के बाद यह सजा सुनाई. मामला मार्च 2020 का है.

Mandi court sentenced for possession of charas
Mandi court sentenced for possession of charas
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Published : Apr 1, 2023, 10:08 AM IST

मंडी: 3 वर्ष पहले 2 किलो से अधिक चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर मंडी जिला की अदालत ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, सजा के साथ आरोपी को 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा. आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतनी होगी.

16 मार्च 2020 का मामला: जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 मार्च 2020 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना सी. आई.डी. भराडी अपनी पुलिस टीम के साथ दोपहर 2 बजकर 25 मिनट शिहली लारजी में नाकाबंदी पर मौजूद थेय उसी समय लारजी क्रेशर की तरफ से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक कैरी बैग लेकर आ रहा था. जैसे ही उक्त व्यक्ति पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरा तो बहुत घबरा गया और तेज कदमों से पीछे की तरफ भागने लगाय व्यक्ति ने अपने हाथ में लिए कैरी बैग को भी नीचे फेंक दिया.

2 किलो 224 ग्राम चरस मिली: उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ और उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दूरी पर दबोच लिया. व्यक्ति द्वारा फेंके गए बैग की तलाशी करने पर उसके अंदर से 2 किलो 224 ग्राम चरस बरामद की गई थी. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान डाबे राम पुत्र केशव राम गांव खाड जिला मंडी के रूप में हुई थी.

12 गवाहों ने दी गवाही: इस पर पुलिस ने डाबे राम के खिलाफ पुलिस थाना सीआईडी भराडी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सीआईडी भराडी द्वारा अदालत में दायर किया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए गए.गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को 12 साल कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें : फूफा ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 42 हजार जुर्माना

मंडी: 3 वर्ष पहले 2 किलो से अधिक चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर मंडी जिला की अदालत ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, सजा के साथ आरोपी को 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा. आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतनी होगी.

16 मार्च 2020 का मामला: जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 16 मार्च 2020 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना सी. आई.डी. भराडी अपनी पुलिस टीम के साथ दोपहर 2 बजकर 25 मिनट शिहली लारजी में नाकाबंदी पर मौजूद थेय उसी समय लारजी क्रेशर की तरफ से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक कैरी बैग लेकर आ रहा था. जैसे ही उक्त व्यक्ति पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरा तो बहुत घबरा गया और तेज कदमों से पीछे की तरफ भागने लगाय व्यक्ति ने अपने हाथ में लिए कैरी बैग को भी नीचे फेंक दिया.

2 किलो 224 ग्राम चरस मिली: उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ और उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दूरी पर दबोच लिया. व्यक्ति द्वारा फेंके गए बैग की तलाशी करने पर उसके अंदर से 2 किलो 224 ग्राम चरस बरामद की गई थी. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान डाबे राम पुत्र केशव राम गांव खाड जिला मंडी के रूप में हुई थी.

12 गवाहों ने दी गवाही: इस पर पुलिस ने डाबे राम के खिलाफ पुलिस थाना सीआईडी भराडी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सीआईडी भराडी द्वारा अदालत में दायर किया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए गए.गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को 12 साल कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई.

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