मंडी: जिला मंडी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को 4 महीने के साधारण कारावास की सजा के साथ 6 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 की अदालत ने औट तहसील के टकोली (नगवाईं) निवासी श्याम लाल की शिकायत पर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर औट तहसील के किगस (पनारसा) निवासी पूरब राम को 4 माह कारावास और 6 लाख जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. इस मामले के तथ्यों के अनुसार आरोपी पूरब राम ने विधिक देनदारी के तहत शिकायतकर्ता श्याम लाल को 3 लाख 50 हजार रुपये का एक चेक जारी किया था. शिकायतकर्ता ने जब भुगतान के लिए चेक को बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त धन राशि न होने के कारण यह चेक बाउंस हो गया था.
ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से 15 दिनों का कानूनी नोटिस आरोपी को जारी करके राशि अदा करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न कर पाने पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ मंडी में अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग साबित होता है. जिसके चलते मंडी की अदालत ने आरोपी को 4 माह साधारण कारावास और 6 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है, जुर्माने की अदायगी न होने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा.
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