मंडी: जिला मंडी में 7 किलो 190 ग्राम चरस रखने के जुर्म में तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 14-14 साल के कठोर कारावास के साथ हर एक को 1 लाख 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. अगर दोषी जुर्माने की अदायगी नहीं कर पाते हैं तो इस स्थिति में तीनों को 2-2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
साल 2021 का मामला: जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 18 फरवरी 2021 को शाम 3 बजकर 5 मिनट पर एसआईयू प्रभारी मंडी अपनी पुलिस टीम के साथ बाड़ा नामक स्थान पर मौजूद थे. उसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि माता लम्बोदरा मंदिर देवधार की निचली तरफ स्थित सरांय के साथ तीन व्यक्ति जय नन्द निवासी बालीचौकी, महेश कुमार निवासी बाली चौकी व तारा चन्द निवासी चच्योट दो थैलों में चरस की खेप लिए हुए बैठे हैं. इस चरस को ये तीनों ग्राहकों को बेचने की फिराक में हैं. यदि इसी समय उक्त मंदिर के पास मुकाम देवधार में छापा डाला जाए तो भारी मात्रा में चरस की बरामद हो सकती है.
दो थैलों से मिली 7 किलो से ज्यादा चरस: सूचना के आधार पर पुलिस टीम कुछ स्थानीय लोगों और गवाहों सहित मंदिर के नीचे स्थित सराय के पास पहुंची. तीनों आरोपी सराय के बाहर बने मैदान में बैठे हुए थे, जिनमें से दो व्यक्तियों ने कैरी नुमा बैग ले रखे थे. पुलिस को अपनी ओर आता देख तीनों घबरा गए और बैगों को अपनी टांग के बीच छुपाते हुए भागने लगे. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनो को मौके पर ही दबोच लिया. पुलिस टीम द्वारा दोनों बैगों की तलाशी लेने पर इनमें से 3 किलो 434 ग्राम व 3 किलो 756 ग्राम चरस बरामद की गई.
17 गवाहों के बयान हुए कलम बंद: जिस पर चरस रखने के तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना गोहर में मामला दर्ज किया गया. इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था. उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा की गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 17 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे.
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