मंडी: जिला मंडी में चरस तस्करी के दो आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हें दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा और एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि न भरने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
जिला एवं सत्र न्यायधीश आर के शर्मा की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की भुंतर तहसील के दलाश निवासी केहर सिंह और मंडी जिला की औट तहसील के सयाणी गांव के निवासी परस राम के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत सजा का फैसला सुनाया है.
ये था मामला
19 दिसंबर 2015 को औट थाना पुलिस के दल ने NH 21 पर संधली मोड के पास नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक कार को नाकाबंदी के दौरान रोका गया. कार की तलाशी लेने पर एक बैग बरामद हुआ. बैग से तीन किलो 850 ग्राम और एक कैरी बैग में 3 किलो 640 ग्राम चरस बरामद हुई थी. बैग में से कुल 7 किलो 490 ग्राम चरस बरामद हुई थी.