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सुंदरनगर में मिला बिना हॉलमार्क का सोना, जानें कितनी हो सकती है सजा

सुंदरनगर में एक सोने-चांदी व्यापारी के यहां से भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 तोला सोना जब्त किया है. व्यापारी के पास यह सोना बिना हॉलमार्क का मिलने के बाद जब्त किया गया है. (gold without hallmark seized in sundernagar)

सुंदरनगर में छापामारी
सुंदरनगर में छापामारी
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Published : Jan 30, 2023, 7:14 AM IST

Updated : Jan 30, 2023, 10:35 AM IST

सुंदरनगर/मंडी: रविवार को भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल की एक टीम ने बिना हॉलमार्क का सोना मिलने पर सख्त कार्रवाई की है. टीम ने शिकायत पर कार्रवाई यह कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में सर्च एंड सीजर अभियान के तहत एक मशहूर स्वर्णकार की दुकान पर छापेमारी की गई. इस दौरान 10 तोले से अधिक सोना बरामद किया गया. छापेमारी की जानकारी लगते ही सोने-चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारियों में हड़बड़ी मच गई.

यूनीक आईडी वाल सोना बरामद: भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक-डी राम चरण दास के नेतृत्व में टीम ने छापामारी की. छापे के दौरान उपरोक्त ज्वेलर्स के पास 10 तोले से ज्यादा बिना हॉलमार्किंग की यूनीक आईडी वाला सोना बरामद किया गया.

जांच की जा रही: जानकारी देते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख के. विजयवीरन ने बताया कि मामले में जांच जारी है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताय कि अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना बिना हॉलमार्किंग की यूनीक आईडी वाला सोना रखना और बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत अपराध है.

सुविधा के लिए बीआईएस केयर ऐप: उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर ऐप भी बनाया है. बीआईएस केयर एप्लीकेशन से हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को सत्यापित किया जा सकता है. इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है.

सोना जांच-परख कर लेना चाहिए: वहीं, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सोने को जांच -परख कर ही लिया जाना चाहिए. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुसार इसके लिए 1 साल जेल एवं 1 लाख रुपए या अवांछित स्टॉक का 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है. बता दें कि अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिले में बिना हॉलमार्किंग की यूनीक आईडी वाला सोना बेचना कानूनी जुर्म है.

सुंदरनगर/मंडी: रविवार को भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल की एक टीम ने बिना हॉलमार्क का सोना मिलने पर सख्त कार्रवाई की है. टीम ने शिकायत पर कार्रवाई यह कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में सर्च एंड सीजर अभियान के तहत एक मशहूर स्वर्णकार की दुकान पर छापेमारी की गई. इस दौरान 10 तोले से अधिक सोना बरामद किया गया. छापेमारी की जानकारी लगते ही सोने-चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारियों में हड़बड़ी मच गई.

यूनीक आईडी वाल सोना बरामद: भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक-डी राम चरण दास के नेतृत्व में टीम ने छापामारी की. छापे के दौरान उपरोक्त ज्वेलर्स के पास 10 तोले से ज्यादा बिना हॉलमार्किंग की यूनीक आईडी वाला सोना बरामद किया गया.

जांच की जा रही: जानकारी देते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख के. विजयवीरन ने बताया कि मामले में जांच जारी है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताय कि अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना बिना हॉलमार्किंग की यूनीक आईडी वाला सोना रखना और बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत अपराध है.

सुविधा के लिए बीआईएस केयर ऐप: उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर ऐप भी बनाया है. बीआईएस केयर एप्लीकेशन से हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को सत्यापित किया जा सकता है. इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है.

सोना जांच-परख कर लेना चाहिए: वहीं, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सोने को जांच -परख कर ही लिया जाना चाहिए. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुसार इसके लिए 1 साल जेल एवं 1 लाख रुपए या अवांछित स्टॉक का 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है. बता दें कि अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिले में बिना हॉलमार्किंग की यूनीक आईडी वाला सोना बेचना कानूनी जुर्म है.

Last Updated : Jan 30, 2023, 10:35 AM IST
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