मंडी: शहर में दिवाली के दौरान लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किया गया है. चिन्हित स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री, पटाखे रखने व उनके परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि शहर में कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री के लिए चयनित स्थल छोटा पड्डल मैदान के अलावा शहर में किसी भी अन्य स्थान पर पटाखे नहीं बेच सकेगा. जिला दंडाधिकारी ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक व्यक्ति एसडीएम सदर से कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
![Firecrackers will be sold in Chhota Paddal Maidan during Diwali mandi](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/hp-mnd-03-firecrackers-sale-pkg-hp10010_12112020200844_1211f_02821_574.jpg)
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
![Firecrackers will be sold in Chhota Paddal Maidan during Diwali mandi](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/hp-mnd-03-firecrackers-sale-pkg-hp10010_12112020200850_1211f_02821_38.jpg)
उन्होंने कहा कि इस दौरान छोटा पड्डल मैदान में अग्निशमन व पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे. जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश पारित किया है. यह आदेश पटाखों के कारण आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया है, ताकि शहर में कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो. वहीं, जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने जिला वासियों से ग्रीन दिवाली मनाने की भी अपील की.