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आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्रवाई, अंबाला के व्यापारी से वसूला 3.65 लाख का जुर्माना - आबकारी एवं कराधान विभाग करसोग

आबकारी एवं कराधान विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है. बिना बिल सामान लाने वाले कारोबारियों पर विभाग ने शिकंजा कसा है. बिना बिल के आभूषण ले जा रहे अंबाला के एक कारोबारी पर 3.65 लाख का जुर्माना लगाया है.

Excise and Taxation Department
आबकारी एवं कराधान विभाग
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Published : Feb 19, 2021, 7:39 PM IST

करसोग: उपमंडल में आबकारी एवं कराधान विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है. चेकिंग के दौरान अंबाला के एक कारोबारी से बिना बिल के 57.50 लाख के जेवरात बरामद किए गए. कारोबारी पर 3.65 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान मौके पर ही कर दिया. ये कारोबारी काफी समय से विभाग की नजरों में था.

कैसे पकड़ा गया आरोपी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक वीरवार रात को बस से करसोग पहुंचा कारोबारी सीधा बाजार की ओर गया. इसके हाथ में दो बैग थे. इस दौरान अधिकारियों की टीम ने शक के आधार पर उसका पीछा किया. बाजार में पहुंचते ही कारोबारी की उपस्थिति में दोनों बैगों की तलाशी ली गई. इस दौरान बैग से करीब 850 ग्राम सोना और 14 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए.

वीडियो.

जिसका कारोबारी से बिल मांगा गया, लेकिन व्यापारी जेवरात से संबंधित कोई भी इनवाइस व चालान नहीं दिखा पाया. अधिकारियों ने सोने और चांदी के जेवरात का आंकलन किया और इसकी कुल कीमत 57.50 लाख आंकी गई. कारोबारी पर एचपीजीएसटी एक्ट के तहत 3.65 लाख की टैक्स लायबिलिटी और जुर्माना लगाया गया. जिसका भुगतान कारोबारी ने मौके पर ही कर दिया.

लंबे समय से थी विभाग की नजर

बताया जा रहा है कि करसोग में बिना बिल सामान लाने वाले कारोबारियों पर लंबे समय से विभाग की नजर थी. इसके लिए समय-समय पर विभाग के अधिकारी बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग भी कर रहे थे. ऐसे में आखिरकार सामान्य चैकिंग के दौरान सोने चांदी का कारोबारी विभाग के हत्थे चढ़ गया. इसके अलावा रोड साइड चैकिंग में गाड़ियों से यात्रा एवं भाड़ा कर के तहत 1.42 लाख की भी वसूली की गई. विभाग की इस टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग के साथ राज्यकर एवं आबकारी अधिकारी नरेश कुमार, इंद्र राठौर सहित कर्मचारी कुंदीराम शामिल थे.

सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने दी जानकारी

सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग एवं गोहर सर्कल मनोज घारू ने बताया कि करसोग के समीप सामान्य चेकिंग में अंबाला का एक कारोबारी बिना बिल सोना और चांदी के साथ पकड़ा गया. तलाशी के दौरान जब सामान से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो कारोबारी कोई भी इनवॉइस और चालान पेश नहीं कर सका. इस जुर्म में कारोबारी से एचपीजीएसटी एक्ट के तहत 3.65 लाख का जुर्माना वसूला गया.

पढ़ें: DIG सेंट्रल जोन हमीरपुर थाने का किया निरीक्षण, पुलिस की कार्यप्रणाली को बताया सराहनीय

करसोग: उपमंडल में आबकारी एवं कराधान विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है. चेकिंग के दौरान अंबाला के एक कारोबारी से बिना बिल के 57.50 लाख के जेवरात बरामद किए गए. कारोबारी पर 3.65 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान मौके पर ही कर दिया. ये कारोबारी काफी समय से विभाग की नजरों में था.

कैसे पकड़ा गया आरोपी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक वीरवार रात को बस से करसोग पहुंचा कारोबारी सीधा बाजार की ओर गया. इसके हाथ में दो बैग थे. इस दौरान अधिकारियों की टीम ने शक के आधार पर उसका पीछा किया. बाजार में पहुंचते ही कारोबारी की उपस्थिति में दोनों बैगों की तलाशी ली गई. इस दौरान बैग से करीब 850 ग्राम सोना और 14 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए.

वीडियो.

जिसका कारोबारी से बिल मांगा गया, लेकिन व्यापारी जेवरात से संबंधित कोई भी इनवाइस व चालान नहीं दिखा पाया. अधिकारियों ने सोने और चांदी के जेवरात का आंकलन किया और इसकी कुल कीमत 57.50 लाख आंकी गई. कारोबारी पर एचपीजीएसटी एक्ट के तहत 3.65 लाख की टैक्स लायबिलिटी और जुर्माना लगाया गया. जिसका भुगतान कारोबारी ने मौके पर ही कर दिया.

लंबे समय से थी विभाग की नजर

बताया जा रहा है कि करसोग में बिना बिल सामान लाने वाले कारोबारियों पर लंबे समय से विभाग की नजर थी. इसके लिए समय-समय पर विभाग के अधिकारी बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग भी कर रहे थे. ऐसे में आखिरकार सामान्य चैकिंग के दौरान सोने चांदी का कारोबारी विभाग के हत्थे चढ़ गया. इसके अलावा रोड साइड चैकिंग में गाड़ियों से यात्रा एवं भाड़ा कर के तहत 1.42 लाख की भी वसूली की गई. विभाग की इस टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग के साथ राज्यकर एवं आबकारी अधिकारी नरेश कुमार, इंद्र राठौर सहित कर्मचारी कुंदीराम शामिल थे.

सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने दी जानकारी

सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग एवं गोहर सर्कल मनोज घारू ने बताया कि करसोग के समीप सामान्य चेकिंग में अंबाला का एक कारोबारी बिना बिल सोना और चांदी के साथ पकड़ा गया. तलाशी के दौरान जब सामान से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो कारोबारी कोई भी इनवॉइस और चालान पेश नहीं कर सका. इस जुर्म में कारोबारी से एचपीजीएसटी एक्ट के तहत 3.65 लाख का जुर्माना वसूला गया.

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