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मंडी में देर रात सड़कों पर उतरी पुलिस, चालकों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की दी हिदायत

हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है. डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रनौत के नेतृत्व में नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर पुलिस टीम के ने नाकाबंदी कर वाहन चालकों को मास्क पहनकर वाहन चलाने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने बस रोककर यात्रियों को मास्क पहनकर ही सफर करने की भी हिदायत दी.

corona awareness by mandi police
मंडी पुलिस द्वारा कोरोना जागरूकता
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Published : Mar 22, 2021, 3:46 PM IST

मंडीः हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है. डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रनौत के नेतृत्व में नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर पुलिस टीम के ने नाकाबंदी कर वाहन चालकों को मास्क पहनकर वाहन चलाने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने बस रोककर यात्रियों को मास्क पहनकर ही सफर करने की भी हिदायत दी.

सुंदरनगर के डीएसपी गुरबचन सिंह रानौत ने बताया कि ट्रैफिक चेकिंग को लेकर पुलिस ने विशेष नाकाबंदी की. उन्होंने कहा कि इस नाकाबंदी के दौरान लोगों कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग नियमों का पालन करें और संक्रमण को रोका जा सके.

वीडियो.

ये भी पढ़े:- सुंदरनगर विधायक ने अधिकारियों के साथ की जंगल की सफाई, लोगों से की ये अपील

बढ़ते मामलों के बीच बंदिशें

कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी हो गयी हैं. रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा. अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे.

25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे. स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा, ताकि नियमों की अवहेलना न हो. इन कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

नो मास्क-नो सर्विस

इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे. वहीं, नो मास्क-नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. मास्क न पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. बस, रेल और टैक्सी में बिना मास्क सफर करने की अनुमति दी जाएगी.

पढ़ें: एक बार फिर बर्फ से गुलजार हुई कुल्लू की वादियां, जलोड़ी दर्रे पर आवाजाही बंद

मंडीः हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है. डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रनौत के नेतृत्व में नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर पुलिस टीम के ने नाकाबंदी कर वाहन चालकों को मास्क पहनकर वाहन चलाने के निर्देश दिए. पुलिस टीम ने बस रोककर यात्रियों को मास्क पहनकर ही सफर करने की भी हिदायत दी.

सुंदरनगर के डीएसपी गुरबचन सिंह रानौत ने बताया कि ट्रैफिक चेकिंग को लेकर पुलिस ने विशेष नाकाबंदी की. उन्होंने कहा कि इस नाकाबंदी के दौरान लोगों कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग नियमों का पालन करें और संक्रमण को रोका जा सके.

वीडियो.

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बढ़ते मामलों के बीच बंदिशें

कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी हो गयी हैं. रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा. अभी जो मेले चल रहे हैं, वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे.

25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे. स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखेगा, ताकि नियमों की अवहेलना न हो. इन कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.

नो मास्क-नो सर्विस

इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे. वहीं, नो मास्क-नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. मास्क न पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. बस, रेल और टैक्सी में बिना मास्क सफर करने की अनुमति दी जाएगी.

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