ETV Bharat / state

चेक बाउंस के दो मामलों में एक-एक साल कारावास की सजा, 1.60 व 1.13 लाख जुर्माने के आदेश - नेगोशिएबल इन्सट्रूमेंट अधिनियम

मंडी में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला

जिला न्यायालय परिसर
जिला न्यायालय परिसर
author img

By

Published : Nov 26, 2019, 11:06 AM IST

Updated : Nov 26, 2019, 11:18 AM IST

मंडी: जिला मंडी में चेक बाउंस के दो अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को विभिन्न मामलों में एक-एक साल की साधारण कारावास और 1,60,000 और 1,13,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से प्राप्त जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा नेगी के कोर्ट ने पैलेस कॉलोनी निवासी दीपक कुमार की ओर से दायर शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सदर तहसील के गुटकर स्थित दिनेश उद्योग के मालिक दिनेश कुमार को चेक बाउंस होने पर सजा सुनाई हैं. आरोपी ने अपने व्यापार के सिलसिले में शिकायतकर्ता से राशि उधार ली थी. इस राशि को अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 80 हजार, 55 हजार और 10 हजार रुपये के चेक जारी किए थे. शिकायतकर्ता ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए थे.

वीडियो रिपोर्ट

इस घटना के बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने कारण उन्होंने अदालत में नेगोशिएबल इन्सट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया. आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के अभियोग साबित होने के चलते अदालत ने आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: असम में होने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपने पंच का दम दिखाएगी हिमाचल की 'मैरीकॉम'

मंडी: जिला मंडी में चेक बाउंस के दो अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को विभिन्न मामलों में एक-एक साल की साधारण कारावास और 1,60,000 और 1,13,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से प्राप्त जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा नेगी के कोर्ट ने पैलेस कॉलोनी निवासी दीपक कुमार की ओर से दायर शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सदर तहसील के गुटकर स्थित दिनेश उद्योग के मालिक दिनेश कुमार को चेक बाउंस होने पर सजा सुनाई हैं. आरोपी ने अपने व्यापार के सिलसिले में शिकायतकर्ता से राशि उधार ली थी. इस राशि को अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 80 हजार, 55 हजार और 10 हजार रुपये के चेक जारी किए थे. शिकायतकर्ता ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए थे.

वीडियो रिपोर्ट

इस घटना के बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने कारण उन्होंने अदालत में नेगोशिएबल इन्सट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया. आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के अभियोग साबित होने के चलते अदालत ने आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: असम में होने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपने पंच का दम दिखाएगी हिमाचल की 'मैरीकॉम'

Intro:मंडी। चेक बाउंस के दो अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को विभिन्न मामलों में एक-एक साल की साधारण कारावास और 1,60,000 व 1,13,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी से प्राप्त जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा।
 


Body:न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो प्रतिभा नेगी के न्यायलय ने पैलेस कालौनी निवासी दीपक कुमार पुत्र सूरज मणी की ओर से दायर शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सदर तहसील के गुटकर स्थित दिनेश उद्योग के मालिक दिनेश कुमार पुत्र अमर सिंह को उक्त सजाओं के फैसले सुनाए हैं। अधिवक्ता प्रदीप परमार के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार आरोपी ने अपने व्यापार के सिलसिले में शिकायतकर्ता से राशि उधार ली थी। इस राशि को अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 80 हजार, 55 हजार और 10 हजार रूपये के चेक जारी किए थे। शिकायतकर्ता ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए थे। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजे थे। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न करने के कारण उन्होंने अदालत में निगोशिएबल इन्सट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाए थे। अदालत ने दोनों अभियोगों के फैसलों में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के अभियोग साबित हुए हैं। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा।


Conclusion:
Last Updated : Nov 26, 2019, 11:18 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.