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मंडी में दो पंडितों को हवन पाठ करवाना पड़ा महंगा, केस दर्ज - corona virus

प्रदेश भर में कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के आयोजनों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. ऐसे में पधर क्षेत्र के दो पंडितों को लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच मंदिर में हवन पाठ करना महंगा पड़ गया.

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Published : Apr 1, 2020, 10:01 PM IST

मंडी : पधर क्षेत्र के दो पंडितों को लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच मंदिर में हवन पाठ करना महंगा पड़ गया. पधर के प्राचीन शिव मंदिर में दो पंडित दुर्गा अष्टमी के दिन हवन पाठ कर रहे थे. दोनों पर जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पधर के समखेतर गांव निवासी पंडित चैना राम पुत्र चेत राम और पधर निवासी दूनी चंद पुत्र बुले राम द्वारा शिव मंदिर में हवन यज्ञ करने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पंडित हवन यज्ञ करते पाए गए.

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दोनों पर जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया है

दोनों के खिलाफ जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना किए जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पधर मदनकांत शर्मा ने की है.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के आयोजनों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. ऐसे में आदेशों की अवहेलना करने पर मामले दर्ज किए जाने का कड़ा प्रावधान है.

मंडी : पधर क्षेत्र के दो पंडितों को लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच मंदिर में हवन पाठ करना महंगा पड़ गया. पधर के प्राचीन शिव मंदिर में दो पंडित दुर्गा अष्टमी के दिन हवन पाठ कर रहे थे. दोनों पर जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पधर के समखेतर गांव निवासी पंडित चैना राम पुत्र चेत राम और पधर निवासी दूनी चंद पुत्र बुले राम द्वारा शिव मंदिर में हवन यज्ञ करने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पंडित हवन यज्ञ करते पाए गए.

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दोनों पर जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया है

दोनों के खिलाफ जिला मेजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना किए जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पधर मदनकांत शर्मा ने की है.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के आयोजनों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. ऐसे में आदेशों की अवहेलना करने पर मामले दर्ज किए जाने का कड़ा प्रावधान है.

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