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मंडी फॉरेक्स ट्रेडिंग मामला, 5 आरोपियों को हिमाचल हाईकोर्ट से मिली जमानत - फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम

Mandi Forex Trading Scam: मंडी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम मामला में हिमाचल हाईकोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सभी आरोपी बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा सकते और इन सभी को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा. पढ़िए पूरी खबर....

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 10, 2024, 3:21 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मुनाफे की लालच में निवेशकों से लाखों करोड़ों की ठगी की गई थी. मंडी जिले में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के नाम कई लोगों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी हुई थी. मामले में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. वहीं, इसी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने आज आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया. सभी आरोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई.

इसके साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट ने यह भी आदेश भी जारी कि ये सभी आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और हर समय पुलिस को जांच में सहयोग करना होगा. जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें रमेश चंद, चमन लाल, जितेंद्र कुमार, चंद्रमोहन और केवल कृष्ण शामिल हैं. इन सभी ने अधिवक्ता नरेंद्र गुलेरिया, सुरेंद्र सकलानी और बीएस बलियान के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि गिरफ्तार किए गए लोग खुद निवेशक थे. अदालत ने सारी दलीलों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया.

इस मामले में दो लोग अभी भी जेल में बंद हैं. इनमें मुख्य आरोपी राजेंद्र सूद की पत्नी नीतू सूद और दिनेश कुमार शामिल हैं. वहीं, राजेंद्र सूद, विनित कुमार और संतोष कुमार विदेश भाग चुके हैं. हालांकि, मंडी जिला पुलिस इन्हें वापस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है.

ये भी पढ़ें: मनाली हिट एंड रन मामले का आरोपी गिरफ्तार

मंडी: हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मुनाफे की लालच में निवेशकों से लाखों करोड़ों की ठगी की गई थी. मंडी जिले में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के नाम कई लोगों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी हुई थी. मामले में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. वहीं, इसी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने आज आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया. सभी आरोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई.

इसके साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट ने यह भी आदेश भी जारी कि ये सभी आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और हर समय पुलिस को जांच में सहयोग करना होगा. जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें रमेश चंद, चमन लाल, जितेंद्र कुमार, चंद्रमोहन और केवल कृष्ण शामिल हैं. इन सभी ने अधिवक्ता नरेंद्र गुलेरिया, सुरेंद्र सकलानी और बीएस बलियान के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि गिरफ्तार किए गए लोग खुद निवेशक थे. अदालत ने सारी दलीलों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया.

इस मामले में दो लोग अभी भी जेल में बंद हैं. इनमें मुख्य आरोपी राजेंद्र सूद की पत्नी नीतू सूद और दिनेश कुमार शामिल हैं. वहीं, राजेंद्र सूद, विनित कुमार और संतोष कुमार विदेश भाग चुके हैं. हालांकि, मंडी जिला पुलिस इन्हें वापस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है.

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