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करसोग के 35 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से आईजीएमसी में मौत, 9 नए मामले आए सामने

कोरोना की दूसरी लहर ने उपमंडल करसोग को भी अपनी चपेट में ले लिया है. शनिवार को को करसोग में कोरोना के नौ मामले सामने आए हैं., वहीं, आईजीएमसी में कोरोना संक्रमित मरीज की भी मौत हुई है

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Published : Apr 24, 2021, 11:03 PM IST

मंडी: आईजीएमसी शिमला में करसोग के एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई. पेशे से यह व्यक्ति दुकानदार था जिसकी कोरोना संक्रमण की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी. तबीयत बिगड़ने पर उसे आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था. ईलाज के दौरान व्यक्ति की तबीयत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया.

प्रशासन ने लागू की सख्ती

कोरोना की दूसरी लहर ने उपमंडल करसोग को भी अपनी चपेट में ले लिया है. शनिवार को को करसोग में कोरोना के नौ मामले सामने आए हैं. 23 अप्रैल को कोलाधार और बख्रुण्डा में कोरोना के 5 मामले मामले सामने आए थे. इसके बाद कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने दोनो जगहों पर धारा 144 लागू कर दी थी. इसी के साथ दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया था. लोगों को क्षेत्र से बाहर आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं.

नियम तोड़ने पर होगी एफआईआर

इसके अतिरिक्त प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. बिना मास्क घूमने और उचित दूरी न बनाने वालों के चालान काटने के भी आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा शादियों पर निगरानी रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित की गई हैं. यह स्क्वायड अचानक शादी समारोह में छापेमारी करेगी. अगर कहीं पर नियमों की अवहेलना होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: वन रेंज कोटी में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में HC का आदेश, पैसों की वसूली के लिए तय करें जिम्मेदारी

मंडी: आईजीएमसी शिमला में करसोग के एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई. पेशे से यह व्यक्ति दुकानदार था जिसकी कोरोना संक्रमण की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी. तबीयत बिगड़ने पर उसे आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था. ईलाज के दौरान व्यक्ति की तबीयत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया.

प्रशासन ने लागू की सख्ती

कोरोना की दूसरी लहर ने उपमंडल करसोग को भी अपनी चपेट में ले लिया है. शनिवार को को करसोग में कोरोना के नौ मामले सामने आए हैं. 23 अप्रैल को कोलाधार और बख्रुण्डा में कोरोना के 5 मामले मामले सामने आए थे. इसके बाद कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने दोनो जगहों पर धारा 144 लागू कर दी थी. इसी के साथ दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया था. लोगों को क्षेत्र से बाहर आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं.

नियम तोड़ने पर होगी एफआईआर

इसके अतिरिक्त प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. बिना मास्क घूमने और उचित दूरी न बनाने वालों के चालान काटने के भी आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा शादियों पर निगरानी रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित की गई हैं. यह स्क्वायड अचानक शादी समारोह में छापेमारी करेगी. अगर कहीं पर नियमों की अवहेलना होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

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