कुल्लू: नया साल दस्तक देने वाला है और नए साल के स्वागत के लिए हर किसी ने तैयारी कर ली है. कोई हिल स्टेशन पहुंच चुका है तो कोई समंदर किनारे जश्न की पूरी तैयारी किए बैठा है. शिमला से लेकर मनाली तक सभी होटल हाउसफुल हो चुके हैं. होटलों की ओर से पार्टी की फुल ऑन तैयारी की गई है. लेकिन ज्यादातर लोग नए साल के जश्न को अपने घर, कॉलोनी या किसी पार्क में मनाने की तैयारी कर रहे होंगे. क्या आप भी नए साल की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं ? अगर आप भी म्यूजिक के साथ जाम छलकाते हुए नए साल की पार्टी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो पहले वो नियम जान लीजिए जिनका पालन करना बहुत जरूरी है. वरना न्यू ईयर पार्टी आपको पुलिस थाने भी पहुंचा सकती है. (Rules for having party at home) (new year 2023)
इजाजत लेना है जरूरी- होटल में जाम छलकाने के लिए जैसे बार का लाइसेंस लिया जाता है. होटल में लाउड म्यूजिक के लिए भी परमिशन ली जाती है और इसीलिये होटल में म्यूजिक, शराब की पार्टी देर रात या सुबह तक भी चलती रहती है. उसी तरह अगर आप भी घर पर शराब पार्टी करना चाहते हैं तो आपको आबकारी विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी. भले घर में होने वाली आम पार्टी के लिए इस तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है लेकिन अगर पार्टी में जाम छलकाने हों तो आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी. (New Year Party Rules)
घर में कितनी शराब रख सकते हैं- घर में शराब की बोतलें रखने को लेकर हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं. हिमाचल में आबकारी विभाग के नियमों के तहत आप घर में 6 बोतल अंग्रेजी शराब, दो दर्जन बीयर की बोतल रख सकते हैं. अगर कोई बड़ा समारोह अपने घर पर करना हो और उसमें शराब की व्यवस्था हो तो उसके लिए पहले आबकरी विभाग के पास आवेदन देना पड़ता है और इसके लिए कुछ फीस भी आबकारी विभाग के द्वारा तय की गई है. ऐसे में आबकारी विभाग के द्वारा शादी समारोह में शराब परोसने के लिए तो अनुमति दी जाती है लेकिन नए साल के जश्न में शराब परोसने के लिए हिमाचल प्रदेश में आबकारी विभाग अनुमति नहीं देता है. पार्टी के दौरान अगर आबकारी विभाग के नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर पुलिस व आबकारी विभाग की टीम कानूनी कार्रवाई करती है. (how much liquor can you legally store at home)
नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी- आबकारी विभाग के द्वारा जारी नियमों के अनुसार अगर घर में तय मात्रा से कुछ अधिक शराब की बोतलें मिलती है तो आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर चेतावनी या आयोजक पर जुर्माना लगाते हैं. लेकिन अगर मौके पर शराब की बड़ी खेप मिलती है तो आबकारी अधिनियम 2011 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और पुलिस सीआरपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है. ये अपराध भले जमानती हो लेकिन नए साल के जश्न के जोश में नियमों की अनदेखी आपको पुलिस थाने के चक्कर लगवा सकती है. (Rules for Liqour Party at Home)
लाउड म्यूजिक को लेकर भी हैं नियम- अब पार्टी और म्यूजिक ना हो तो ऐसी पार्टी भला किस काम की. अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्टी में और कुछ हो ना हो लेकिन डीजे का बंदोबस्त होगा और लाउड म्यूजिक पर डांस करते हुए नए साल का स्वागत करेंगे तो इसके लिए भी नियम हैं. घर में अगर कोई पार्टी करनी हो तो इसके लिए साउंड सिस्टम लगाने के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होती है और म्यूजिक सिस्टम इस्तेमाल के लिए भी बकायदा वक्त तय है. हिमाचल प्रदेश में रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के जोरदार साउंड और डीजे बजाने पर प्रतिबंध है. अगर आयोजक इसका उल्लंघन करते हैं तो पुलिस द्वारा डीजे या म्यूजिक सिस्टम से जुड़ा सारा सामान जब्त कर सकती है. और आयोजक के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण फैलाने का मामला भी दर्ज होगा.
जिला कुल्लू में आबकारी विभाग के ईटीओ नरेंद्र सेन का कहना है कि शादी समारोह में आबकारी विभाग के द्वारा शराब परोसने की अनुमति दी जाती है. जबकि नए साल व अन्य किसी भी तरह के जश्न के लिए ऐसी किसी भी अनुमति को प्रदान करने का कोई नियम नहीं है. अगर घर में तय नियम से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है तो आबकरी विभाग या फिर पुलिस की टीम आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है. आबकारी विभाग के द्वारा होटल और बार में ही शराब परोसने के नियम जारी किए गए हैं. कई बार छोटे होटल या ढाबों पर कुछ दोस्त मिलकर शराब पार्टी करते हैं जबकि उसे होटल या ढाबे के पास लाइसेंस नहीं होता. ऐसा में शराब पीने वाले और पिलाने वाले दोनों पर एक्शन हो सकता है. इसलिये नए साल का जश्न मनाइये लेकिन नियमों के दायरे में रहकर. (Excise Department on Party at home Rules) (Excise Department on New Year Party Rules)
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