कुल्लू: जिले की ग्राम पंचायत भल्याणी में शनिवार को विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने साक्षरता शिविर का आयोजन किया. शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने की.
इस अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है. आर्थिक हालात कमजोर होने पर भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखना चाहिए. गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है.
अनिल शर्मा ने इस दौरान आवेदन करने की प्रक्रिया से भी लोगों को अवगत करवाया. आवेदन करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन देना पड़ेगा. प्राधिकरण इसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण वहन करता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीड़ित लोगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है.
मुफ्त कानूनी सहायता योजना के अलावा लोगों को मोटर वाहन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम की जानकारी भी प्रदान की जा रही है.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नाल्सा की सभी स्कीमों तथा मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में काफी विस्तापूर्वक जानकारी दी. इस शिविर के दौरान पंचायत के सचिव, प्रधान, उपप्रधान तथा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहे.