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ग्राम पंचायत भल्याणी में साक्षरता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई अहम जानकारी

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. जिसके तहत कुल्लू की पंचायतों में भी मुफ्त कानूनी सहायता योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है.

मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाएं
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Published : Aug 3, 2019, 5:55 PM IST

कुल्लू: जिले की ग्राम पंचायत भल्याणी में शनिवार को विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने साक्षरता शिविर का आयोजन किया. शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने की.

इस अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है. आर्थिक हालात कमजोर होने पर भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखना चाहिए. गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है.

अनिल शर्मा ने इस दौरान आवेदन करने की प्रक्रिया से भी लोगों को अवगत करवाया. आवेदन करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन देना पड़ेगा. प्राधिकरण इसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण वहन करता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीड़ित लोगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है.

मुफ्त कानूनी सहायता योजना के अलावा लोगों को मोटर वाहन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम की जानकारी भी प्रदान की जा रही है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नाल्सा की सभी स्कीमों तथा मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में काफी विस्तापूर्वक जानकारी दी. इस शिविर के दौरान पंचायत के सचिव, प्रधान, उपप्रधान तथा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहे.

कुल्लू: जिले की ग्राम पंचायत भल्याणी में शनिवार को विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने साक्षरता शिविर का आयोजन किया. शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने की.

इस अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है. आर्थिक हालात कमजोर होने पर भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखना चाहिए. गरीब लोगों को न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है.

अनिल शर्मा ने इस दौरान आवेदन करने की प्रक्रिया से भी लोगों को अवगत करवाया. आवेदन करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन देना पड़ेगा. प्राधिकरण इसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण वहन करता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीड़ित लोगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है.

मुफ्त कानूनी सहायता योजना के अलावा लोगों को मोटर वाहन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम की जानकारी भी प्रदान की जा रही है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नाल्सा की सभी स्कीमों तथा मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में काफी विस्तापूर्वक जानकारी दी. इस शिविर के दौरान पंचायत के सचिव, प्रधान, उपप्रधान तथा पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहे.

Intro:कुल्लू
मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाएं पात्र लोग: अनिल शर्माBody:
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने भल्याणी में लगाया जागरूकता शिविर

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने शनिवार को लगघाटी की ग्राम पंचायत भल्याणी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।         आर्थिक परिस्थितियों केे कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीब लोगों को सुलभ न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीड़ित लोगों को निशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा की न्याय प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन करना पड़ता है। प्राधिकरण इसके लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाता है, जिसका खर्च भी प्राधिकरण वहन करता है। ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
Conclusion: मुफत कानूनी सहायता योजना के अलावा लोगों को मोटर वाहन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, तथा महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम की भी जानकारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार की जानकारियों से समाज के आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नाल्सा की सभी स्कीमों तथा मुफत कानूनी सहायता के बारे में काफी विस्तापूर्वक बताया। शिविर में पंचायत के सचिव, प्रधान, उपप्रधान तथा पंचायत के सभी वार्ड मैम्बर्ज मौजूद थे।
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