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निर्वाचन के चलते 17,1 9, 21 व 22 जनवरी को ड्राई-डे घोषित

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 158 (आर)(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर जिला कुल्लू में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में 17, 19 और 21 जनवरी, 2021 और पंचायत समितियों और जिला परिषद परिक्षेत्रों में 22 जनवरी, 2021 को मतगणना के दिन ड्राई-डे घोषित किया है.

Dry day declared in polling booths
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Published : Jan 12, 2021, 2:48 PM IST

कुल्लूः जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 158 (आर)(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर जिला कुल्लू में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में 17, 19 और 21 जनवरी, 2021 और पंचायत समितियों और जिला परिषद परिक्षेत्रों में 22 जनवरी, 2021 को मतगणना के दिन ड्राई-डे घोषित किया है.

आदेशों की उलंघना करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, टैवरन, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक और निजी स्थलों पर मादक, नशीले पदार्थों को उपलब्ध करवाने अथवा वितरित करने पर उपरोक्त तिथियों को समस्त मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया के सम्पन्न होने के 48 घंटे तक प्रतिबंध रहेगा. आदेशों की उलंघना करने वाले व्यक्ति को छः महीने की सजा या 2 हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सेवानिवृत ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का फेसबुक अकाउंट हैक, परिचितों से हैकर ने मांगे पैसे

कुल्लूः जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 158 (आर)(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर जिला कुल्लू में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में 17, 19 और 21 जनवरी, 2021 और पंचायत समितियों और जिला परिषद परिक्षेत्रों में 22 जनवरी, 2021 को मतगणना के दिन ड्राई-डे घोषित किया है.

आदेशों की उलंघना करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान व मतगणना के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए यह आवश्यक है कि इन परिक्षेत्रों के अंतर्गत होटलों, केटरिंग हाउस, टैवरन, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक और निजी स्थलों पर मादक, नशीले पदार्थों को उपलब्ध करवाने अथवा वितरित करने पर उपरोक्त तिथियों को समस्त मतदान केन्द्रों के परिक्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया के सम्पन्न होने के 48 घंटे तक प्रतिबंध रहेगा. आदेशों की उलंघना करने वाले व्यक्ति को छः महीने की सजा या 2 हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों किए जा सकते हैं.

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