कुल्लू: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू की ओर से गुरुवार को जिला न्यायिक परिसर के सभागार में पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जिला के 15 पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भाग लिया. कार्यक्रम में अध्यक्ष (जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण) एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेन्द्र वैद्य ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेन्द्र वैद्य ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और व्यक्ति को धनाभाव अथवा आर्थिक रूप से सम्पन्न न होने की स्थिति में भी न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता. प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है. इसमें मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है. इस बारे जन-जन तक जानकारी पहुंचना जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे.
लीगल वॉलंटियर्स की क्षमता निर्माण करवाना मुख्य उद्देश्य
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैरा लीगल वॉलंटियर्स की क्षमता निर्माण के साथ उसे बढ़ावा देना है ताकि जिला में अधिक से अधिक लोगों को आपसी सहमति से मामलों के हल के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा सके. इससे समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी.
सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेन्द्र वैद्य ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स में अधिकतर संख्या महिलाओं की होने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि एक महिला ही महिला को बेहतर ढंग से समझाकर उसका दुःख -दर्द कम कर सकती है. उन्होंने पीएलवीज से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के साथ कानूनी पहलुओं की लोगों को जानकारी प्रदान करें, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके. उन्होंने कहा कि समाज के विकास तथा बेहतर निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है. बिना महिला के घर मकान लगता है. मकान में आत्मा महिला ही डालती है.
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर बोले अरविंद कुमार
उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति लाहौल एवं स्पिति अध्यक्ष अरविंद कुमार ने आपराधिक नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपरधियों द्वारा छोटे-2, गंभीर और जघन्य अपराधों पर सजा और जुर्माने के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी प्रदान की.
अधिवक्ता शिवानी शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम, पवन रेखा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हीरा चैधरी ने महिला अधिकारों तथा अधिवक्ता धमेन्द्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के बारे में उपस्थित पैरा लीगल वॉलंटियर्स को विस्तार से जानकारी प्रदान की. पैरा लीगल वाॅलन्टियर्ज ने इस अवसर पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में अपनी शंका का समाधान करवाया.
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