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बिजली बिल जमा न करवाने पर विभाग की कार्रवाई, 25 उपभोक्ताओं के काटे कनेक्शन

विद्युत सब डिवीजन कोटला के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करवाने का आग्रह किया है. कई उपभोक्ताओं ने लापरवाही या जानबूझकर बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, जिससे विभाग ने लोगों के कनेक्शन काटे हैं.

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Published : Sep 30, 2020, 3:09 PM IST

बड़सर: उपमंडल बड़सर के तहत विद्युत सब डिवीजन कोटला के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करवाने का आग्रह किया है. कई उपभोक्ताओं ने लापरवाही या जानबूझकर बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, जिससे विभाग ने लोगों के कनेक्शन काटे हैं.

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अकेले सब डिविजन कोटला के तहत ही 20 से 25 कनेक्शन काटे जा चुके हैं. इसके बाद अगर उपभोक्ता फिर भी बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनके कनेक्शन को स्थायी तौर पर काट दिया जाएगा.

ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानियों से गुजरते हुए कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होती है. विभाग ने बाकायदा इसके लिए प्रेस नोट जारी करके उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करवाने का आग्रह किया है. प्रेस नोट में कहा गया है कि देय तिथि तक बिल जमा करवाना अनिवार्य है. अगर किन्ही कारणों से बिल जमा नहीं होता है तो 7 दिनों के भीतर बिल जमा हो जाना चाहिए नहीं तो उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिया जाता है.

ऐसे में उपभोक्ताओं को 250 से 1500 रुपये जुर्माना भरना होता है. अगर फिर भी उपभोक्ता एक महीने के भीतर बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनका कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाता है. सहायक अभियंता चन्द्रसेन का कहना है कि उपभोक्ता समय पर बिल जमा करवाएं और कनेक्शन कटने से होने वाली असुविधा से बचें.

बड़सर: उपमंडल बड़सर के तहत विद्युत सब डिवीजन कोटला के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करवाने का आग्रह किया है. कई उपभोक्ताओं ने लापरवाही या जानबूझकर बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, जिससे विभाग ने लोगों के कनेक्शन काटे हैं.

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अकेले सब डिविजन कोटला के तहत ही 20 से 25 कनेक्शन काटे जा चुके हैं. इसके बाद अगर उपभोक्ता फिर भी बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनके कनेक्शन को स्थायी तौर पर काट दिया जाएगा.

ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानियों से गुजरते हुए कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होती है. विभाग ने बाकायदा इसके लिए प्रेस नोट जारी करके उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करवाने का आग्रह किया है. प्रेस नोट में कहा गया है कि देय तिथि तक बिल जमा करवाना अनिवार्य है. अगर किन्ही कारणों से बिल जमा नहीं होता है तो 7 दिनों के भीतर बिल जमा हो जाना चाहिए नहीं तो उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिया जाता है.

ऐसे में उपभोक्ताओं को 250 से 1500 रुपये जुर्माना भरना होता है. अगर फिर भी उपभोक्ता एक महीने के भीतर बिल जमा नहीं करवाते हैं तो उनका कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया जाता है. सहायक अभियंता चन्द्रसेन का कहना है कि उपभोक्ता समय पर बिल जमा करवाएं और कनेक्शन कटने से होने वाली असुविधा से बचें.

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