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कांगड़ा में धारा 118 के नियमों को ताक पर रख बाहरी को बेच डाली जमीन, ग्रामीणों ने की जांच की मांग

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के जवाली इलाके के अंतर्गत चलवाड़ा में एक बंगाली समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा साल 1996 में फर्जी तरीके से एक जमीन को खरीदने का मामला सामने आया है. हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 का उल्लंघन किया गया. माना यह जा रहा है कि उस वक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण ही यह सारा ड्रामा रचा गया होगा.

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Published : Dec 17, 2020, 7:57 PM IST

Section 118 violated in kangra people accused
कांगड़ा में धारा 118 के नियमों को ताक पर रख बाहरी कोे बेच डाली जमीन


जवाली/कांगड़ाः हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के जवाली इलाके के अंतर्गत चलवाड़ा में एक बंगाली समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा साल 1996 में फर्जी तरीके से एक जमीन को खरीदने का मामला सामने आया है. जिसकी शिकायत गांव चलवाड़ा के बुद्धिजीवी वर्ग ने एसडीएम जवाली के.के. शर्मा को सौंपी. साथ ही डीएसपी जवाली और डीसी कांगड़ा को भी शिकायत भेज दी गयी है.

धारा 118 के उल्लंघन का आरोप

गांववासियों की शिकायत के मुताबिक व्यक्ति का नाम सोनी से सोहन सिंह हो गया है और यह व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला है. इसनेबड़ी चालाकी से कर्म चंद लुधियाडा की देहरा तहसील का फर्जी पुत्र बनकर और साथ सर्टिफिकेट बनाकर सीता देवी जो चलवाड़ा तहसील जवाली से साल 1996 में लगभग 2 कनाल भूमि केवल 7 हजार रुपये में खरीद ली जबकि कर्मचंद का परिवार कर्मचंद सहित उनकी पत्नी कौशल्या देवी, पुत्र सुभाष चंद, पुत्र कुलदीप सिंह, पुत्र महिंदर सिंह, पुत्र अशोक कुमार दर्ज है.

यह परिवार वर्तमान में पंचायत मैरा, भरमाड में रहते हैं. फर्जी पुत्र सोहन सिंह उर्फ सोनी की उपरोक्त परिवार की लिस्ट में नाम नहीं है. हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 का उल्लंघन किया गया. इस भूमि एक्ट के तहत कोई भी हिमाचल का गैर कृषक भूमि नहीं खरीद सकता है. माना यह जा रहा है कि उस वक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण ही यह सारा ड्रामा रचा गया होगा.

अवैध रूप से खरीदी भूमि पर बने गुरुद्वारे के नाम पर की जा रही ठगी

इतना ही नहीं, व्यक्ति पर गांववालों का आरोप है कि इसने चलवाड़ा में अवैध तरीके से खरीदी गई भूमि पर एक गुरुद्वारे का निर्माण कर लोगों को ड़राना-धमकाना शुरू कर दिया है. गुरुद्वारे की कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई है और अकेला ही लोगों से गुरुद्वारे के नाम पर ठगी कर रहा है. स्थानीय लोगों ने गुरुद्वारे के बारे में शिरोमणि कमेटी अमृतसर को भी फोन पर सूचित कर दिया है कि गुरुद्वारे की कोई भी कमेटी नहीं है और गुरुद्वारे के नाम लाखों की ठगी कर रहा है.

मुख्यमंत्री से लगाई जांच की गुहार

चलवाड़ा की प्रधान सुलक्षणा देवी, पूर्व प्रधान राम सरन समेत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि इस फर्जीवाड़े और आय से अधिक सम्पत्ति की उच्च स्तरीय एजेंसी से छानबीन करा दोषियों को सख्त सजा दिलावाई जाए. एसडीएम जवाली के.के. शर्मा ने मामले की गहनता से छानबीन की बात कही है.

ये भी पढ़ेंः मनभेद और मतभेद भुलाकर मिशन रिपीट पर काम करेगी हिमाचल भाजपा: अविनाश राय खन्ना


जवाली/कांगड़ाः हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के जवाली इलाके के अंतर्गत चलवाड़ा में एक बंगाली समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा साल 1996 में फर्जी तरीके से एक जमीन को खरीदने का मामला सामने आया है. जिसकी शिकायत गांव चलवाड़ा के बुद्धिजीवी वर्ग ने एसडीएम जवाली के.के. शर्मा को सौंपी. साथ ही डीएसपी जवाली और डीसी कांगड़ा को भी शिकायत भेज दी गयी है.

धारा 118 के उल्लंघन का आरोप

गांववासियों की शिकायत के मुताबिक व्यक्ति का नाम सोनी से सोहन सिंह हो गया है और यह व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला है. इसनेबड़ी चालाकी से कर्म चंद लुधियाडा की देहरा तहसील का फर्जी पुत्र बनकर और साथ सर्टिफिकेट बनाकर सीता देवी जो चलवाड़ा तहसील जवाली से साल 1996 में लगभग 2 कनाल भूमि केवल 7 हजार रुपये में खरीद ली जबकि कर्मचंद का परिवार कर्मचंद सहित उनकी पत्नी कौशल्या देवी, पुत्र सुभाष चंद, पुत्र कुलदीप सिंह, पुत्र महिंदर सिंह, पुत्र अशोक कुमार दर्ज है.

यह परिवार वर्तमान में पंचायत मैरा, भरमाड में रहते हैं. फर्जी पुत्र सोहन सिंह उर्फ सोनी की उपरोक्त परिवार की लिस्ट में नाम नहीं है. हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 का उल्लंघन किया गया. इस भूमि एक्ट के तहत कोई भी हिमाचल का गैर कृषक भूमि नहीं खरीद सकता है. माना यह जा रहा है कि उस वक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण ही यह सारा ड्रामा रचा गया होगा.

अवैध रूप से खरीदी भूमि पर बने गुरुद्वारे के नाम पर की जा रही ठगी

इतना ही नहीं, व्यक्ति पर गांववालों का आरोप है कि इसने चलवाड़ा में अवैध तरीके से खरीदी गई भूमि पर एक गुरुद्वारे का निर्माण कर लोगों को ड़राना-धमकाना शुरू कर दिया है. गुरुद्वारे की कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई है और अकेला ही लोगों से गुरुद्वारे के नाम पर ठगी कर रहा है. स्थानीय लोगों ने गुरुद्वारे के बारे में शिरोमणि कमेटी अमृतसर को भी फोन पर सूचित कर दिया है कि गुरुद्वारे की कोई भी कमेटी नहीं है और गुरुद्वारे के नाम लाखों की ठगी कर रहा है.

मुख्यमंत्री से लगाई जांच की गुहार

चलवाड़ा की प्रधान सुलक्षणा देवी, पूर्व प्रधान राम सरन समेत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि इस फर्जीवाड़े और आय से अधिक सम्पत्ति की उच्च स्तरीय एजेंसी से छानबीन करा दोषियों को सख्त सजा दिलावाई जाए. एसडीएम जवाली के.के. शर्मा ने मामले की गहनता से छानबीन की बात कही है.

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