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देहरा : कर्फ्यू ढील के समय मास्क और शारीरिक दूरी जरूरी, 5:30 से 7 बजे तक सैर कर सकते हैं लोग

एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने कहा कि कर्फ्यू ढील का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होने के बाद घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अब और भी जरूरी होगा. इसके साथ ही नागरिकों को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक वॉक व रनिंग करने की अनुमति दी गयी है.

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Published : Apr 26, 2020, 11:27 PM IST

curfew relaxation in dehra
एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर अधिकारियों से बाठक करते हुए.

देहरा/कांगड़ा: एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने कहा कि कर्फ्यू में ढील का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होने के बाद भी लोगों को बचाव का पूरा ध्यान रखना होगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान ब्रांडेड मॉल, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब के ठेकें, होटल, कैफे, रेस्तरां और हलवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें कर्फ्यू ढील के दौरान खुली रहेंगी. इसके साथ ही नागरिकों को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक वॉक व रनिंग करने की अनुमति दी गयी है. इस दौरान नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा.

एसडीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा और दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए 1से 1.5 मीटर की दूरी तक चिह्न अवश्य लगाए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद मनरेगा के निर्माण कार्य, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों और निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ शुरू करने के लिए छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं. निजी निर्माण कार्यों के लिए प्रशासन से अनुमति के साथ साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो और उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. इसके साथ निर्माण कार्यों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अवश्य होगा.

धनबीर ठाकुर ने बताया कि कर्फ्यू ढील में बढ़ोतरी के कारण घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अब और भी जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने सभी नागरिकों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके. उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों के बारे में प्रशासन को सूचना अवश्य दें, जिससे परिवार व समाज को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके.

देहरा/कांगड़ा: एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने कहा कि कर्फ्यू में ढील का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होने के बाद भी लोगों को बचाव का पूरा ध्यान रखना होगा. उन्होंने बताया कि इस दौरान ब्रांडेड मॉल, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब के ठेकें, होटल, कैफे, रेस्तरां और हलवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें कर्फ्यू ढील के दौरान खुली रहेंगी. इसके साथ ही नागरिकों को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक वॉक व रनिंग करने की अनुमति दी गयी है. इस दौरान नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा.

एसडीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा और दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए 1से 1.5 मीटर की दूरी तक चिह्न अवश्य लगाए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद मनरेगा के निर्माण कार्य, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों और निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ शुरू करने के लिए छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं. निजी निर्माण कार्यों के लिए प्रशासन से अनुमति के साथ साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो और उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. इसके साथ निर्माण कार्यों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अवश्य होगा.

धनबीर ठाकुर ने बताया कि कर्फ्यू ढील में बढ़ोतरी के कारण घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अब और भी जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने सभी नागरिकों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके. उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों के बारे में प्रशासन को सूचना अवश्य दें, जिससे परिवार व समाज को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके.

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