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Trekking Banned In Kangra: कांगड़ा में 3 हजार मीटर से ऊपर ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक, पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

Trekking Banned In Kangra: कांगड़ा में 3 हजार मीटर से ऊपर की ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने ठंड के मौसम को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों के संबंध में विशेष निर्देश जारी किये हैं. वहीं, बचाव दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को निर्देश में छूट दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

Trekking Above 3000 Meters Banned In Kangra
कांगड़ा में 3 हजार मीटर से ऊपर ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 20, 2023, 7:36 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इसको लेकर आज एक आदेश जारी किया है. बता दें कि डीसी ने विंटर सीजन को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं. हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को इस निर्देश में छूट दी जाएगी.

एसपी ऑफिस से लेनी होगी पूर्व अनुमति: आदेश के मुताबिक करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इसके अमल में लाने के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा से कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है. साथ ही उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि पुलिस कर्मी उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते हुए आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें.

धौलाधार के पास नहीं कर पाएंगे पैराग्लाइडिंग: आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के पास उड़ान न भरने को कहा गया है, आदेश में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी और अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी.

पर्यटकों को दें जानकारी: डॉ. निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है. उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: डीसी ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी.

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 3 हजार मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने इसको लेकर आज एक आदेश जारी किया है. बता दें कि डीसी ने विंटर सीजन को देखते हुए जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं. हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को इस निर्देश में छूट दी जाएगी.

एसपी ऑफिस से लेनी होगी पूर्व अनुमति: आदेश के मुताबिक करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति के प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इसके अमल में लाने के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा से कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने को कहा गया है. साथ ही उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि पुलिस कर्मी उपरोक्त मार्गों पर अनुमति देते हुए आईएमडी शिमला द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान को अवश्य ध्यान में रखें.

धौलाधार के पास नहीं कर पाएंगे पैराग्लाइडिंग: आदेश में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलट्स को भी धौलाधार के पास उड़ान न भरने को कहा गया है, आदेश में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी और अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रिउंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी.

पर्यटकों को दें जानकारी: डॉ. निपुण जिंदल ने जिला पर्यटन अधिकारी को कांगड़ा जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को सभी पर्यटकों को ट्रैकिंग गतिविधियों की पाबंदियों से अवगत कराने के निर्देश देने को कहा है. उन्हें उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में बताने को भी कहा गया है.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: डीसी ने सभी संबंधित विभागों को आदेशों की पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, यह हिदायतें आगामी आदेश तक लागू रहेंगी.

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