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भुक्की रखने के दोषी को चार साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना - imprisonment news

डमटाल चक्की खड्ड में दो किलो भुक्की रखने के आरोप में दोषी को चार साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा.

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Published : Sep 27, 2019, 2:00 PM IST

धर्मशाला: पुलिस थाना इंदौरा के तहत डमटाल चक्की खड्ड में दो किलो भुक्की समेत पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने चार साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष न्यायाधीश-4 रंजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने सुनाई है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

जिला उप-न्यायावादी एलएम शर्मा ने बताया कि 16 अक्टूबर, 2013 को एएसआइ प्रभात चंद के नेतृत्व में इंदौरा पुलिस डमटाल चक्की खड्ड के पास गश्त कर रही थी. इस दौरान गोविंदा निवासी छन्नी बेली के कब्जे से पुलिस ने दो किलोग्राम भुक्की बरामद की.

न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए. वहीं, गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई.

धर्मशाला: पुलिस थाना इंदौरा के तहत डमटाल चक्की खड्ड में दो किलो भुक्की समेत पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने चार साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष न्यायाधीश-4 रंजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने सुनाई है. वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

जिला उप-न्यायावादी एलएम शर्मा ने बताया कि 16 अक्टूबर, 2013 को एएसआइ प्रभात चंद के नेतृत्व में इंदौरा पुलिस डमटाल चक्की खड्ड के पास गश्त कर रही थी. इस दौरान गोविंदा निवासी छन्नी बेली के कब्जे से पुलिस ने दो किलोग्राम भुक्की बरामद की.

न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए. वहीं, गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई.

Intro:धर्मशाला- जिला कांगड़ा के थाना इंदौरा के तहत डमटाल चक्की खड्ड में दो किलो भुक्की समेत पकड़े गए आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चार साल की कठोर कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश-चार रंजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने सुनाई है। यदि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।  





Body:जिला उप-न्यायावादी एलएम शर्मा ने बताया कि 16 अक्तूबर, 2013 को एएसआइ प्रभात चंद के नेतृत्व में इंदौरा पुलिस डमटाल चक्की खड्ड के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान साथ लगते श्मशानघाट के पास गोविंदा निवासी छन्नी बेली अपने हाथ में कैरी बेग लेकर जा रहा था। व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वह वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 



Conclusion:तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पुलिस ने दो किलोग्राम भुक्की बरामद की। न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। वहीं गवाहों के ब्यानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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