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हमीरपुर में 6 बजे के बाद सिर्फ दुकानें बंद, कर्फ्यू नहीं: डीसी हमीरपुर

हमीरपुर जिला में लोगों में बने असमंजस को दूर करने के लिए डीसी हमीरपुर ने एक वीडियो मैसेज साझा किया है. जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी है कि हमीरपुर जिला में सिर्फ 6 बजे के बाद दुकानों को ही बंद किया गया है कर्फ्यू लागू नहीं हुआ है.

DC Hamirpur Debasweta Banik, डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक
फोटो.
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Published : Apr 23, 2021, 11:29 AM IST

हमीरपुर: जिला में जिला प्रशासन के एक के बाद एक जारी किए जा रहे आदेशों के बाद लोगों में बने असमंजस को दूर करने के लिए डीसी हमीरपुर ने एक वीडियो मैसेज साझा किया है. जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी है कि हमीरपुर जिला में सिर्फ 6 बजे के बाद दुकानों को ही बंद किया गया है कर्फ्यू लागू नहीं हुआ है.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी के बाद केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों को सायं 6 बजे के बाद बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सायं 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने के कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं. सायं 6 बजे के बाद लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है.

वीडियो रिपोर्ट.

'अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें'

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में सप्ताह के शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी. उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें. उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित आदेश और अन्य जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध करवाई गई है.

'केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी'

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार अब केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी अन्य कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई हैं, वे रद्द मानी जाएंगी.

ये भी पढ़ें- लाहौल-स्पीति के बारालाचा दर्रे में फंसे 244 लोगों को BRO की टीम ने किया रेस्क्यू

हमीरपुर: जिला में जिला प्रशासन के एक के बाद एक जारी किए जा रहे आदेशों के बाद लोगों में बने असमंजस को दूर करने के लिए डीसी हमीरपुर ने एक वीडियो मैसेज साझा किया है. जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी है कि हमीरपुर जिला में सिर्फ 6 बजे के बाद दुकानों को ही बंद किया गया है कर्फ्यू लागू नहीं हुआ है.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी के बाद केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों को सायं 6 बजे के बाद बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सायं 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने के कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं. सायं 6 बजे के बाद लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है.

वीडियो रिपोर्ट.

'अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें'

उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में सप्ताह के शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी. उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें. उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित आदेश और अन्य जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध करवाई गई है.

'केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी'

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार अब केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी अन्य कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई हैं, वे रद्द मानी जाएंगी.

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