हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर हमीरपुर के एक गांव और नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर दो के कुछ हिस्से में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए एक गांव से कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां हटा दी गई हैं. डीसी हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
पहले आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर दो में अश्वनी पुरी और सुरेश पुरी के घर से लेकर विजय पुरी के घर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इसी प्रकार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत पहलू के वार्ड नंबर तीन में सतीश कुमार की दुकान से सुभाष चंद के घर के पास तक जाने वाले कच्चे रास्ते और सुक्कर खड्ड की बाईं ओर से प्यार चंद के घर के पीछे तक जाने वाली बैरी लिंक रोड का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी.
इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा, न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.
डीसी हमीरपुर की ओर से जारी दूसरे आदेश में हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत स्वाहल के गांव अप्पर मझोट को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. जिलाधीश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस गांव में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं पाया गया है.
उन्होंने बताया कि संक्रमण के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए इस गांव में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन इस अभियान के दौरान भी कोई भी नया केस नहीं मिला है. स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद इसे कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है.
पढ़ें: अनुराग ठाकुर का करीबी बताकर दिया नौकरी का झांसा, ठगे 22 लाख