हमीरपुर: जिला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 31 मार्च तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. हमीरपुर में इस दौरान निजी वाहन, बसें, टैक्सी और रिक्शा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की तरफ से निजी बस चालकों और टैक्सी यूनियन को प्रेषित कर दिए गए हैं. मात्र एंबुलेंस को इस प्रतिबंध में छूट मिलेगी. इसके अलावा आपात स्थिति में निजी वाहनों को भी छूट दी जाएगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एचआरटीसी की बसों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि निजी वाहनों में उन्हें राहत दी जाएगी जो कहीं आपात स्थिति में घर से निकले हैं और इनमें भी मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी.
बता दें कि प्रदेशभर में 23 मार्च सुबह सात बजे तक प्रदेश में जनता कर्फ्यू लागू है. इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया है. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम सुनिश्चित करेगी कि आदेशों की पालना हो रही है कि नहीं.
नियमों की पालना हेतु बाकायदा प्रशासन और पुलिस की तरफ से नाके लगाए जाएंगे. इस दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी रूप में बहाल ना हो. टैक्सी, गुड्स कैरियर और अन्य वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. वहीं, अन्तर्राजीय परिवहन भी पूरी तरह से बंद रहेगा.