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'चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन किया तो प्रत्याशियों को नोटिस जारी करेगा प्रशासन' - hamirpur latest news

जिला निर्वाचन अधिकारी देवा श्वेता बनिक ने वीरवार को पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की. जिला निर्वाचन अधिकारी देवा श्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते विशेष दिशा निर्देश चुनावों के लिए जारी किए गए हैं. इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है.

Press conference of District Election Officer Deva Shweta Banik
फोटो.
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Published : Dec 24, 2020, 8:44 PM IST

हमीरपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी देवा श्वेता बनिक ने वीरवार को पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार गाइडलाइन जारी की गई है और कोरोना संकटकाल में प्रचार को लेकर भी विशेष हिदायत प्रत्याशियों को जारी की गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी देवा श्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते विशेष दिशा निर्देश चुनावों के लिए जारी किए गए हैं. इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है.

वीडियो.

विशेष सावधानी बरतने के निर्देश

उन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से जो दिशानिर्देश आ रहे हैं उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है. प्रत्याशियों को भी चुनाव प्रचार के दौरान विशेष सावधानी बरतनी के निर्देश दिए गए हैं.

आपको बता दें कि चुनावों में प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पांच लोगों को ही एक साथ प्रचार करने की अनुमति है. यदि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित प्रत्याशी को जिला प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा.

हमीरपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी देवा श्वेता बनिक ने वीरवार को पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार गाइडलाइन जारी की गई है और कोरोना संकटकाल में प्रचार को लेकर भी विशेष हिदायत प्रत्याशियों को जारी की गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी देवा श्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते विशेष दिशा निर्देश चुनावों के लिए जारी किए गए हैं. इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है.

वीडियो.

विशेष सावधानी बरतने के निर्देश

उन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से जो दिशानिर्देश आ रहे हैं उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है. प्रत्याशियों को भी चुनाव प्रचार के दौरान विशेष सावधानी बरतनी के निर्देश दिए गए हैं.

आपको बता दें कि चुनावों में प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पांच लोगों को ही एक साथ प्रचार करने की अनुमति है. यदि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित प्रत्याशी को जिला प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा.

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