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Hamirpur News: हमीरपुर की बस्सी झनियारा पंचायत प्रधान को पद खाली करने का नोटिस जारी, हाई कोर्ट में दी आदेश को चुनौती - बस्सी झनियारा पंचायत

हमीरपुर की बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद के चुनाव फरवरी 2023 में रद्द किए जा चुके हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर के आदेशों के बाद अब प्रधान पद खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है. इस आदेश को मौजूदा प्रधान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. (Bassi Jhaniara Panchayat) (Hamirpur News) (Notice to Bassi Jhaniara Panchayat Pradhan)

Bassi Jhaniara Panchayat in Hamirpur
हमीरपुर की बस्सी झनियारा पंचायत
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 1, 2023, 12:06 PM IST

Updated : Sep 1, 2023, 1:58 PM IST

हमीरपुर: जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटी बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद के चुनाव रद्द किए जा चुके हैं. वहीं, अब प्रधान पद को रिक्त करने का नोटिस भी जारी किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर के आदेशों के बाद जिला पंचायत अधिकारी ने यह नोटिस जारी किया गया है. हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा में 2021 को पंचायत स्तर के चुनाव हुए थे. इन चुनावों में प्रधान पद के उम्मीदवार रहे अशोक कुमार ने एसडीएम हमीरपुर के पास चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम हमीरपुर ने फरवरी 2023 को उक्त पंचायत के प्रधान पद के चुनाव को रद्द करने का फैसला सुनाया था.

DC ने रद्द की प्रधान की याचिका: वहीं, चुनाव रद्द होने के बाद वर्तमान प्रधान रतन चंद ने डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा के पास इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर की, लेकिन 23 मई 2023 को डीसी हमीरपुर ने अपील को खारिज कर दिया. पद रिक्त करने को लेकर पंचायत प्रधान रतन चंद ने जिला पंचायत कार्यालय को नोटिस का जवाब दिया है. जिसमें उसने हाई कोर्ट में इस मामले की अपील की बात कही है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही अब यहां पर प्रधान पद को रिक्त करने या फिर नए सिरे से चुनाव करवाने पर फैसला होगा. यदि हाई कोट से वर्तमान प्रधान को राहत मिलती है तो वह अपने पद पर बने रहेंगे.

'प्रभावित हो रहे विकास कार्य': प्रधान पद के उम्मीदवार रहे अशोक कुमार ने लिखित तौर पर जिला पंचायत अधिकारी को इस मामले में चुनाव रद्द होने के बावजूद प्रधान द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग की शिकायत की है. अशोक कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शीघ्र चुनाव की तिथि घोषित करने की गुहार लगाई है. अशोक कुमार ने कहा कि इससे पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

'HC के फैसले के बाद होगी कार्रवाई': जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला ठाकुर ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर के आदेशों पर प्रधान को पद रिक्त करने का नोटिस जारी किया गया है. चुनाव रद्द करने के फैसले को पंचायत प्रधान रतन चंद ने हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात लिखित जवाब में कही है. इस मामले में आगामी कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही की जाएगी.

एक ही नाम के दो उम्मीदवारों ने लड़ा था चुनाव: बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद के चुनाव रद्द किए जाने की चुनौती दी गई थी. दरअसल यहां पर अशोक कुमार नाम से दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. एक नाम के दो उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को पोस्टल बैलेट पर उम्मीदवार के पिता अथवा उसका उर्फ नाम लिखना अनिवार्य होता है. चुनाव के दौरान अशोक कुमार वर्तमान प्रधान रतन चंद से महज 22 मतों से चुनाव हार गए थे. ऐसे में अशोक कुमार ने प्रधान पद के चुनाव को चुनौती दे दी. इस मामले में एसडीएम कोर्ट की तरफ से शिकायतकर्ता अशोक कुमार के पक्ष में फैसला दिया गया. वर्तमान प्रधान रतन चंद ने इस फैसले को डीसी हमीरपुर के समक्ष से चुनौती दी थी, लेकिन डीसी ने भी एसडीएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. जिसके बाद कथीत तौर पर प्रधान रतन चंद ने हाई कोर्ट में मामले को लेकर अपील की है.

ये भी पढे़ं: MLA हमीरपुर आशीष शर्मा की सिफारिश पर हुआ था तबादला, हाई कोर्ट ने रद्द किए आदेश

हमीरपुर: जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटी बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद के चुनाव रद्द किए जा चुके हैं. वहीं, अब प्रधान पद को रिक्त करने का नोटिस भी जारी किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर के आदेशों के बाद जिला पंचायत अधिकारी ने यह नोटिस जारी किया गया है. हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा में 2021 को पंचायत स्तर के चुनाव हुए थे. इन चुनावों में प्रधान पद के उम्मीदवार रहे अशोक कुमार ने एसडीएम हमीरपुर के पास चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम हमीरपुर ने फरवरी 2023 को उक्त पंचायत के प्रधान पद के चुनाव को रद्द करने का फैसला सुनाया था.

DC ने रद्द की प्रधान की याचिका: वहीं, चुनाव रद्द होने के बाद वर्तमान प्रधान रतन चंद ने डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा के पास इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर की, लेकिन 23 मई 2023 को डीसी हमीरपुर ने अपील को खारिज कर दिया. पद रिक्त करने को लेकर पंचायत प्रधान रतन चंद ने जिला पंचायत कार्यालय को नोटिस का जवाब दिया है. जिसमें उसने हाई कोर्ट में इस मामले की अपील की बात कही है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही अब यहां पर प्रधान पद को रिक्त करने या फिर नए सिरे से चुनाव करवाने पर फैसला होगा. यदि हाई कोट से वर्तमान प्रधान को राहत मिलती है तो वह अपने पद पर बने रहेंगे.

'प्रभावित हो रहे विकास कार्य': प्रधान पद के उम्मीदवार रहे अशोक कुमार ने लिखित तौर पर जिला पंचायत अधिकारी को इस मामले में चुनाव रद्द होने के बावजूद प्रधान द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग की शिकायत की है. अशोक कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शीघ्र चुनाव की तिथि घोषित करने की गुहार लगाई है. अशोक कुमार ने कहा कि इससे पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

'HC के फैसले के बाद होगी कार्रवाई': जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला ठाकुर ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर के आदेशों पर प्रधान को पद रिक्त करने का नोटिस जारी किया गया है. चुनाव रद्द करने के फैसले को पंचायत प्रधान रतन चंद ने हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात लिखित जवाब में कही है. इस मामले में आगामी कार्रवाई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही की जाएगी.

एक ही नाम के दो उम्मीदवारों ने लड़ा था चुनाव: बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद के चुनाव रद्द किए जाने की चुनौती दी गई थी. दरअसल यहां पर अशोक कुमार नाम से दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. एक नाम के दो उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी को पोस्टल बैलेट पर उम्मीदवार के पिता अथवा उसका उर्फ नाम लिखना अनिवार्य होता है. चुनाव के दौरान अशोक कुमार वर्तमान प्रधान रतन चंद से महज 22 मतों से चुनाव हार गए थे. ऐसे में अशोक कुमार ने प्रधान पद के चुनाव को चुनौती दे दी. इस मामले में एसडीएम कोर्ट की तरफ से शिकायतकर्ता अशोक कुमार के पक्ष में फैसला दिया गया. वर्तमान प्रधान रतन चंद ने इस फैसले को डीसी हमीरपुर के समक्ष से चुनौती दी थी, लेकिन डीसी ने भी एसडीएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. जिसके बाद कथीत तौर पर प्रधान रतन चंद ने हाई कोर्ट में मामले को लेकर अपील की है.

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Last Updated : Sep 1, 2023, 1:58 PM IST
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