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हमीरपुर जिला की 9 पंचायतों में बनाए कंटेनमेंट जोन, डीसी ने जारी किए आदेश

हमीरपुर में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला की 9 पंचायतों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. डीसी हमीरपुर ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, कंटेनमेंट जोन में लोगों की मूलभूत सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

nine panchayats declared as containment zone in hamirpur
फोटो.
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Published : Aug 31, 2020, 2:54 PM IST

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला की 9 पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. डीसी हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेश के अनुसार बड़सर की ग्राम पंचायत घंगोट कलां के वार्ड नंबर एक गांव ढकयाण में मैहरे-बिझड़ी सड़क की बाई ओर, ग्राम पंचायत बड़सर में मैहरे-ऊना सड़क की लखनपाल प्रिंटिंग प्रेस के पूरे भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

वहीं, भोरंज की ग्राम पंचायत बाहनवीं के वार्ड नंबर 4 गांव भरमोटी, सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत करोट के वार्ड नंबर 8 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. ग्राम पंचायत दरोगण पती कोट के वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत मति टीहरा के वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत अणु के वार्ड नंबर 2 और ग्राम पंचायत पांडवीं के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

इसी प्रकार नादौन की ग्राम पंचायत जलाड़ी के वार्ड नंबर 3 गांव जलाड़ी में जलाड़ी भढियारन नादौन सड़क से सुजानपुर सड़क की दाईं तरफ तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा.

ये भी पढ़ें: सुन्नी में सड़क हादसा: खाई में गिरी पिकअप, 1 की मौत

हमीरपुर: कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला की 9 पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. डीसी हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेश के अनुसार बड़सर की ग्राम पंचायत घंगोट कलां के वार्ड नंबर एक गांव ढकयाण में मैहरे-बिझड़ी सड़क की बाई ओर, ग्राम पंचायत बड़सर में मैहरे-ऊना सड़क की लखनपाल प्रिंटिंग प्रेस के पूरे भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

वहीं, भोरंज की ग्राम पंचायत बाहनवीं के वार्ड नंबर 4 गांव भरमोटी, सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत करोट के वार्ड नंबर 8 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. ग्राम पंचायत दरोगण पती कोट के वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत मति टीहरा के वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत अणु के वार्ड नंबर 2 और ग्राम पंचायत पांडवीं के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

इसी प्रकार नादौन की ग्राम पंचायत जलाड़ी के वार्ड नंबर 3 गांव जलाड़ी में जलाड़ी भढियारन नादौन सड़क से सुजानपुर सड़क की दाईं तरफ तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा.

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