हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर महिला कर्मचारी हत्याकांड मामले में हमीरपुर कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है. दरअसल, पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे पति को हमीरपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना राशि अदा करनी होगी. जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दरअसल, गौरव महाजन अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है. दोषी सुमित निवासी गांव डयार तहसील भुंतर जिला कुल्लू का रहने वाला है. उसने अपनी पत्नी ही हत्या हमीरपुर के गौड़ा वार्ड नंबर दस में की थी.
4 साल पुराना है मामला: जानकारी के मुताबिक मामला नौ अक्टूबर 2019 का है. एक शोरूम की महिला कर्मचारी अपने किराए के कमरे में मृत पाई गई थी. जिसके बाद एक शोरूम के सेल्समैन ने मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया था. मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी तक पहुंचने के प्रयास किए. बताया जा रहा है कि किसी ने महिला के पति को मर्डर के दिन हमीरपुर में देखा था. हालांकि सुबह के समय वह कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं चला. वहीं, बाद में पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो मृत महिला का मोबाइल भी गायब पाया गया.
कुल्लू से गिरफ्तार हुआ आरोपी पति: बता दें, पुलिस ने आरोपी पति को कुल्लू में जाकर दबोचा और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि उसी ने गला घोंटकर महिला को मौत के घाट उतारा है. वहीं, महिला का मोबाइल उसने गौड़ा के पास झाड़ियों में फेंक दिया था. जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. बताया जा रहा है कि न्यायालय से आरोपी पति को पुलिस रिमांड पर भी लिया गया. न्यायालय में विचाराधीन चल रहे मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई गइ है.