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डीसी हमीरपुर ने जारी की कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन, जिले में लागू होंगी ये बंदिशें

प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार से कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्णय के बाद डीसी हमीरपुर में भी ने आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी हमीरपुर ने कहा कि यदि बिना किसी कारण 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्र होते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : May 6, 2021, 10:22 PM IST

हमीरपुरः प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार से कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्णय के बाद डीसी हमीरपुर में भी ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक हमीरपुर जिला में जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी. डीसी हमीरपुर ने कहा कि यदि बिना किसी कारण के 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्र होते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टि से जारी किए गए आदेश

डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जिला में बाजारों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रखा गया था. वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किया जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त बंदिशें भी लागू की जाएंगी.

वीडियो रिपोर्ट.

लोगों से कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील

डीसी हमीरपुर के अनुसार प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी. उसके मुताबिक हमीरपुर जिला में किराना की दुकानों को भी खुला रखा जाएगा. इसके अलावा 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें चलेंगी. डीसी हमीरपुर ने कहा कि जिला में जो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वह यथावत चलते रहेंगे. उन्होंने सभी लोगों से कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: जानिए हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा

हमीरपुरः प्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार से कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्णय के बाद डीसी हमीरपुर में भी ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक हमीरपुर जिला में जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी. डीसी हमीरपुर ने कहा कि यदि बिना किसी कारण के 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्र होते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टि से जारी किए गए आदेश

डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जिला में बाजारों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रखा गया था. वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किया जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त बंदिशें भी लागू की जाएंगी.

वीडियो रिपोर्ट.

लोगों से कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील

डीसी हमीरपुर के अनुसार प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी. उसके मुताबिक हमीरपुर जिला में किराना की दुकानों को भी खुला रखा जाएगा. इसके अलावा 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें चलेंगी. डीसी हमीरपुर ने कहा कि जिला में जो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वह यथावत चलते रहेंगे. उन्होंने सभी लोगों से कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की है.

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