हमीरपुर: अगर आप अपने घर में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए. लॉकडाउन के दौरान गठित किए गए फ्लाइंग स्क्वाड एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं. पहले की तरह फ्लाइंग स्क्वायड घर-घर जाकर समारोह में नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे. इस बाबत डीसी हमीरपुर ने आदेश जारी कर दिए हैं.
डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं. किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.
इन शर्तों का रखें ध्यान
आयोजकों को इन समारोहों में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी. बंद कमरों, हॉल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत संख्या या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. खुले आयोजन स्थलों की क्षमता के अनुसार भी केवल 50 प्रतिशत लोग ही समारोहों में भाग ले सकते हैं.
काम करने वालों कोरोना टेस्ट जरूरी
गौरतलब है कि समारोहों में केटरिंग, खाना, धाम या लंगर तैयार करने और परोसने वाले कामगारों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है और यह टैस्ट आयोजन से 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए. कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी कामगार को खाना बनाने या परोसने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें हर समय मास्क, ग्लब्स और हैंड कवर लगाना होगा.
सभी समारोहों के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की जाएगी. यह ऑनलाइन सुविधा वेब पोर्टल ‘कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन’ (covid.hp.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी. किसी भी समारोह के लिए अनुमति देने की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ भी सांझा की जाएगी.
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