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हमीरपुर में किसान 15 जुलाई तक करवा सकते हैं धान व मक्की की फसल का बीमा - farmers can apply for insurance

प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमीरपुर जिला के किसान 15 जुलाई तक धान व मक्की का बीमा करवा सकते हैं. जिला में फसलों के बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया अधिसूचित की गई है.

farmers can apply for insurance  hamirpur
farmers can apply for insurance hamirpur
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Published : Jul 1, 2020, 7:04 PM IST

हमीरपुरः बाढ़, सूखा, जलभराव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमीरपुर जिला में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है. जिला के किसान इस खरीफ सीजन 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और मक्की की फसलों का बीमा करवा सकते हैं.

बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है. कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला की सभी तहसीलों के किसान मक्की का बीमा करवा सकते हैं, जबकि धान के बीमा के लिए जिला की तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज ही अधिसूचित की गई हैं. जिला में फसलों के बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया अधिसूचित की गई है.

यह दस्तावेज हैं जरूरी

जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिसूचित तहसीलों में मक्की और धान उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. पात्र किसान अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन के कागजात सहित बीमा कंपनी कार्यालय या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंकों के माध्यम से अथवा ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं.

ऋणी किसानों का स्वत: बीमा करेंगी वित्तीय संस्थाएं

योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं की ओर से स्वत: ही बीमित किया जाएगा. अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है.

24 रुपये प्रति कनाल देना होगा प्रीमियम

विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि दोनों फसलों के लिए 600 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 24 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम निर्धारित किया गया है. इसकी बीमित राशि तीस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होगी. कृषि उपनिदेशक ने जिला के किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.

जानकारी के लिए कृषि विभाग कार्यालय में कर सकते हैं संपर्क

उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. विभाग की वेबसाइट एचपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर भी इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है. किसान बीमा कंपनी के टॉल फ्री नंबर 1800116515 या क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार के मोबाइल नंबर 8219765301 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- हमीरपुर जिला में पांच और लोगों ने जीती कोरोना से जंग, DC ने स्वस्थ हुए लोगों को दी शुभकामनाएं

हमीरपुरः बाढ़, सूखा, जलभराव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमीरपुर जिला में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है. जिला के किसान इस खरीफ सीजन 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और मक्की की फसलों का बीमा करवा सकते हैं.

बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है. कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला की सभी तहसीलों के किसान मक्की का बीमा करवा सकते हैं, जबकि धान के बीमा के लिए जिला की तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज ही अधिसूचित की गई हैं. जिला में फसलों के बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया अधिसूचित की गई है.

यह दस्तावेज हैं जरूरी

जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिसूचित तहसीलों में मक्की और धान उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. पात्र किसान अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन के कागजात सहित बीमा कंपनी कार्यालय या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंकों के माध्यम से अथवा ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं.

ऋणी किसानों का स्वत: बीमा करेंगी वित्तीय संस्थाएं

योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं की ओर से स्वत: ही बीमित किया जाएगा. अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है.

24 रुपये प्रति कनाल देना होगा प्रीमियम

विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि दोनों फसलों के लिए 600 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 24 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम निर्धारित किया गया है. इसकी बीमित राशि तीस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होगी. कृषि उपनिदेशक ने जिला के किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.

जानकारी के लिए कृषि विभाग कार्यालय में कर सकते हैं संपर्क

उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. विभाग की वेबसाइट एचपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर भी इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है. किसान बीमा कंपनी के टॉल फ्री नंबर 1800116515 या क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार के मोबाइल नंबर 8219765301 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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