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चैत्र मास मेले में हर तरह के डिस्पोजल पर लगा प्रतिबंध, अवहेलना पर होगा हजारों का जुर्माना - Sidh Baba Balak Nath Temple

उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से आयोजित होने वाले चैत्र मास मेलों में डिस्पोजल कप प्लेट और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध रहेगा. नियमों की अवहेलना करने पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.

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Published : Mar 2, 2019, 1:26 PM IST

हमीरपुर: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से आयोजित होने वाले चैत्र मास मेलों में डिस्पोजल कप प्लेट और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध रहेगा. नियमों की अवहेलना करने पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.

Sidh Baba Balak Nath Temple
सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध

मेलों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं. मेला प्रबंधन ने लंगर दुकान आदि में डिस्पोजल के पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया है ताकि मेला परिसर में संपूर्ण स्वच्छता बनी रहे. इससे पहले मंदिर प्रबंधन खुले में रंग लगाने पर भी प्रतिबंध लगा चुका है.

हालांकि, प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के डिस्पोजल पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ डिस्पोजल अभी भी बाजार में प्रतिबंधित नहीं है. बता दें कि चैत्र मास मेलों में बाबा बालक नाथ के दरबार में कई राज्यों से श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं. मेला प्रबंधन और जिला प्रशासन मेलों में विशेष प्रबंध करने की कोशिश करता है.

जानकारी देते मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल

मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल ने कहा कि डिस्पोजल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.

हमीरपुर: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से आयोजित होने वाले चैत्र मास मेलों में डिस्पोजल कप प्लेट और प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध रहेगा. नियमों की अवहेलना करने पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है.

Sidh Baba Balak Nath Temple
सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध

मेलों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं. मेला प्रबंधन ने लंगर दुकान आदि में डिस्पोजल के पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया है ताकि मेला परिसर में संपूर्ण स्वच्छता बनी रहे. इससे पहले मंदिर प्रबंधन खुले में रंग लगाने पर भी प्रतिबंध लगा चुका है.

हालांकि, प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के डिस्पोजल पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ डिस्पोजल अभी भी बाजार में प्रतिबंधित नहीं है. बता दें कि चैत्र मास मेलों में बाबा बालक नाथ के दरबार में कई राज्यों से श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं. मेला प्रबंधन और जिला प्रशासन मेलों में विशेष प्रबंध करने की कोशिश करता है.

जानकारी देते मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल

मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल ने कहा कि डिस्पोजल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.

Intro:चैत्र मास मेलों में हर तरह के डिस्पोजल पर मेला प्रबंधन ने लगाया प्रतिबंध, अवहेलना पर होगा हजारों का जुर्माना
हमीरपुर.
उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में 14 मार्च से आयोजित होने वाले चैत्र मास मेलों में डिस्पोजल कप प्लेट और प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा . नियमों की अवहेलना करने पर ₹25000 तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के डिस्पोजल पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन कुछ डिस्पोजल अभी भी बाजार में प्रतिबंधित नहीं है. लेकिन मेला प्रबंधन ने लंगर दुकान में इत्यादि में डिस्पोजल के पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया है ताकि मेला परिसर में संपूर्ण स्वच्छता बनी रहे.



Body:इससे पहले मंदिर प्रबंधन खुले में रंग लगाने पर भी प्रतिबंध लगा चुका है. इस दफा मेलों में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं इसी के चलते यह निर्णय लिए गए हैं. अखबारों के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को इस बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि मेलों में व्यवस्था बनी रहे.

चैत्र मास मेलो में बाबा बालक नाथ के दर शीश नवाने आते हैं लाखों श्रद्धालु
चैत्र मास मेलो में बाबा बालक नाथ के दर लाखों श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं. मेलों में विशेष प्रबंध करने के लिए हर दफा मेला प्रबंधन और जिला प्रशासन प्रयास करता है. इस बार प्रयास स्वच्छता पर अधिक फोकस हैं. मेले के दौरान बाहरी राज्यों पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली से अधिक श्रद्धालु बाबा बालक नाथ के दर आते हैं.


Conclusion:मंदिर अधिकारी ओपी लखन पाल ने कहा कि डिस्पोजल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. अखबारों के माध्यम से श्रद्धालुओं को इस बारे में सूचित कर दिया गया है. नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.
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