हमीरपुर: केंद्र एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला के अन्य क्षेत्रों में कर्फ्यू छूट के आदेश पारित किए गए हैं. लोगों को सुबह की सैर के लिए भी छूट रहेगी. घरों से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क व फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा. कर्फ्यू में छूट के दौरान खुली रहने वाली दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य दुकानें खोलने की अनुमति भी दी गई है. इनमें नगर परिषद परिधि से बाहर आवासीय व बाजार परिसर में स्थित दुकानें, शॉप्स एण्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत, बाजार परिसर से बाहर, मल्टी-ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल्ज की श्रेणी में न आने वाली दुकानें शामिल की गई हैं. इन दुकानों को 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम करना होगा और उन्हें मास्क पहनना व निश्चित दूरी की अनुपालना करना अनिवार्य होगा.
शराब ठेके, बारबर शॉप पहले की तरह बंद रहेंगे:
मल्टी ब्रांड रिटेल और सिंगल ब्रांड मॉल, बारबर शॉप, हेयर शैलून, ब्यूटी पार्लर, शराब ठेका, रेस्तरां, होटल, कैफे और ईटिंग ज्वाइंट्स पहले की तरह बंद रहेंगे. डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि 27 अप्रैल, 2020 के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला के अन्य स्थानों में कर्फ्यू में छूट का समय बढ़ा दिया गया है और कर्फ्यू ढील का समय सुबह 7 से 11 बजे तक रहेगा. आवश्यक वस्तुओं की खरीद व अन्य आवश्यक कामों के लिए हर परिवार से एक व्यक्ति ही घर से बाहर निकल सकता है. इस दौरान सभी को मास्क पहनना, निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) और व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का पालन करना होगा. इन लोगों को घर से नजदीक बाजार या सेवा केंद्र तक पैदल ही जाना होगा और वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
कंटेनमेंट जोन सैर छूट लागू नहीं होगी:
लोगों को सुबह के समय सैर के लिए 5:30 से 7 बजे तक पैदल घूमने की छूट रहेगी. इस दौरान उन्हें चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कंटेनमेंट जोन में यह छूट लागू नहीं होगी. अंतर-जिला आवागमन के लिए पास बनाने का काम एसडीएम को दिया गया है. किसी भी व्यक्ति के नियमों की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.